जीएसटीआर-9 की आखिरी तारीख 31 जनवरी तक
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें सरकार ने टैक्सपेयर को बड़ी राहत दी है। जीएसटी काउंसिल की 38वीं बैठक में करदाताओं को बड़ी राहत सरकार की तरफ से दी गई है। जीएसटी काउंसिल ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर-9 फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 जनवरी 2020 कर दी है। इतना ही नहीं देरी से जीएसटीआर-1 फाइल करने वाले करदाताओं की लेट फीस भी माफ कर दी गई है। सरकारी और प्राइवेट लॉटरी पर एक समान 28 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला लिया है। यह दर 1 मार्च 2020 से लागू होगी। अभी राज्य सरकारों द्वारा संचालित लॉटरी पर 12 फीसदी जीएसटी और राज्य सरकार से अधिकृत लॉटरी पर 28 फीसदी जीएसटी लगता है। अब इसकी दर समान हो जाएगी।
जीएसटी काउंसिल के अन्य फैसले
00 जीएसटीआर-1 नहीं भरने पर पेनल्टी में जुलाई 2017 से नवंबर 2019 तक छूट मिलेगी, यदि सभी रिटर्न 10 जनवरी 2020 से पहले भरे जाएंगे।
00 2017-18 के लिए जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी दाखिल करने की तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 जनवरी 2020 की गई।
00 बुने हुए और बिना बुने हुए थैलों पर जीएसटी की दर 18 फीसदी होगी।
00 इंडस्ट्रीयल प्लॉट की लंबी अवधि की लीज में छूट दी गई, नई दरें 1 जनवरी 2020 से लागू होंगी।
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