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रायपुर । समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु अभी 10 दिन बाकी है लेकिन आसन्न 24 जनवरी के बाद की तारीखो के लिये न तो सोसायटी माड्यूल से और न ही आन लाइन टोकन काटा जा सक रहा है । इसे लेकर 24 जनवरी के बाद टोकन मिलने के इंतजार में बैठे किसानों में हड़कंप मचा हुआ है यह जानकारी देते हुए किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेंद्र शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय व मुख्य सचिव अमिताभ जैन को मेल से ज्ञापन भेज अपने शेष बचे धान को बेचने की तैयारी में बैठे किसानों को खरीदी के अंतिम तिथि तक टोकन जारी करने व आन लाइन सिस्टम में टोकन काटते समय गलती की वजह से धान की कम मात्रा भरने के कारण अपने धान को न बेच पाने वाले किसानों को एक अतिरिक्त टोकन जारी करवाने का आग्रह किया है ।
प्रेषित ज्ञापन में जानकारी दी गई है कि शासन द्वारा धान खरीदी की अंतिम तिथि आगामी 31 जनवरी निर्धारित है लेकिन आसन्न 24 जनवरी के बाद की तिथि के लिये टोकन जारी करना बंद हो गया है । इस तिथि के बाद के लिये न तो आन लाइन टोकन कट पा रहा है और न ही सोसायटी माड्यूल से ही टोकन कट रहा है । उपार्जन केन्द्रों के प्रभारियों द्वारा भी इसकी पुष्टि किये जाने की जानकारी देते हुये उन्होंने लिखा है कि इसकी वजह से पात्रताधारी किसानों को धान बेचने 24 जनवरी की बाद की तिथि के लिये टोकन नहीं मिल रहा है जिसके चलते उनमें हड़कंप मचा हुआ है । इसी तरह आन लाइन टोकन काटने वाले किसानों द्वारा टोकन काटते समय गलती की वजह से धान की कम मात्रा अंकित किये जाने की वजह से निर्धारित टोकनों के समाप्त हो जाने के बाद भी धान बिक्री हेतु शेष रह जाने की जानकारी देते हुये बतलाया गया है कि ऐसे किसानों की सूची किसानों के आग्रह पर सोसायटियों द्वारा कलेक्टर ( खाद्य शाखा ) को भेजा गया है व प्रक्रिया जारी है । ऐसे किसानों को एक अतिरिक्त टोकन जारी करने की मांग की गयी है ताकि किसान अपनी धान निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने तक बेच सके । - रायपुर । छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज में गणतंत्र दिवस खेल सप्ताह का आगाज आज डंगनिया स्थित मुख्यालय में हुआ। प्रबंध निदेशकगण सर्वश्री एसके कटियार (जेनको), आरके शुक्ला (ट्रांसको) और भीमसिंह कंवर (डिस्कॉम) ने इस अवसर पर सभी कर्मियों से खेल स्पर्धाओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया और कहा कि राष्ट्रीय पर्व का यह अवसर हमारे आपसी भाईचारे को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करता है। खेल हमें स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने का तरीका सिखाता है।22 से 25 जनवरी तक चलने वाले इस खेल सप्ताह में पॉवर कंपनीज़ के अधिकारी-कर्मचारी हिस्सा लेंगे। विजेताओं को गणतंत्र दिवस समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। खेल सप्ताह के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि उत्पादन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री एसके कटियार ने कहा कि जिन कर्मियों की खेल में रूचि है, वे तो इन स्पर्धाओं में भाग लेंगे ही, परन्तु जिन्हें रूचि नहीं है वे भी किसी एक खेल को अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाएं।प्रबंध निदेशक पारेषण श्री आरके शुक्ला ने कहा कि खेल आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखेगा। इससे टीम भावना का विकास होता है। प्रबंध निदेशक वितरण श्री भीम सिंह कंवर ने कहा कि खेल को केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। यह आपको जीना सिखाता है। उन्होंने छत्तीसगढ़ी खेलों को भी इस खेल सप्ताह में शामिल करने का सुझाव दिया।इस अवसर पर क्रीड़ा एवं कला परिषद के महासचिव श्री एमएस चौहान, कार्यपालक निदेशक श्री केएस मनोठिया, जी आनंद राव, महाप्रबंधक (वित्त) श्री वाईबी जैन एवं मुख्य अभियंता (मा.सं.) श्री वीके दीक्षित, केबी पात्रे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एचएल पंचारी, मुख्य सुरक्षा अधिकारी विगं कमांडर श्री ए श्रीनिवास राव उपस्थित थे। श्री चौहान ने स्वागत भाषण में बताया कि इस बार टेबल टेनिस, शतरंज, बैडमिंटन, कैरम जैसे इंडोर गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्यालय तथा गुढ़ियारी परिसर के अधिकारी-कर्मचारी शामिल होंगे। मंच संचालन अतिरिक्त महाप्रबंधक (जनसंपर्क) श्री उमेश कुमार मिश्र ने किया। आभार प्रदर्शन कार्यपालन अभियंता श्री राजेश सिंह ने किया।
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बिलासपुर/धान के अवैध संग्रहण और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर संयुक्त टीम ने आज फिर कार्रवाई की। टीम ने सत्यापन में टोकन के अनुरूप धान की उपलब्धता नहीं होने पर 1222 क्विंटल धान का रकबा समर्पण कराया । कलेक्टर ने कहा की धान खरीदी की सीमा अब बहुत कम बची है । इसलिए जांच और सत्यापन संघनता से करें ताकि
दलालों और बिचौलियों को मौका ना मिले।जिले के खाद्य अधिकारी अनुराग भदौरिया ने बताया कि तहसील पचपेड़ी स्थित धान उपार्जन केन्द्र जोधरा का भौतिक सत्यापन नायब तहसीलदार द्वारा किया गया एवं मौके पर उपस्थित कृषक के पास उपलब्ध धान के भौतिक सत्यापन उपरांत कुल 09 कृषकों से 383.20 क्विंटल धान का रकबा समर्पण कराया गया। तहसील मस्तुरी स्थित धान उपार्जन केन्द्र जैतपुर का भौतिक सत्यापन नायब तहसीलदार द्वारा किया गया एवं मौके पर उपस्थित कृषक के पास उपलब्ध धान के भौतिक सत्यापन उपरांत कुल 278 क्विंटल धान जिसका लगभग 13.5 एकड़ का रकबा समर्पण कराया गया। तहसील मस्तुरी स्थित धान उपार्जन केन्द्र विद्याडीह का भौतिक सत्यापन नायब तहसीलदार द्वारा किया गया एवं मौके पर उपस्थित कृषक के पास उपलब्ध धान के भौतिक सत्यापन उपरांत कुल 91 क्विंटल धान का रकबा समर्पण कराया गया। तहसील सीपत्त स्थित धान उपार्जन केन्द्र जेवरा से कृषक द्वारा 470 क्विंटल धान का टोकन कटवाया गया था। पटवारी द्वारा उक्त किसान के धान का भौतिक सत्यापन किया गया किन्तु किसान के पास धान उपलब्ध नहीं पाया गया। अतः संबंधित कृषक से रकबा समर्पण कराया गया। - रायपुर / 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सरगुजा जिला मुख्यालय में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। इस अवसर पर राज्य के अन्य जिला मुख्यालयों में मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगण मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के संदेश का वाचन करेंगे।केन्दीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू कोरबा, उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव रायगढ़, उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा बस्तर, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह दुर्ग, मंत्री श्री रामविचार नेताम सूरजपुर, मंत्री श्री दयालदास बघेल महासमुंद, मंत्री श्री केदार कश्यप दंतेवाड़ा, मंत्री श्री लखन लाल देवांगन जशपुर, मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी बिलासपुर, मंत्री श्री टंक राम वर्मा राजनांदगांव एवं मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े बलरामपुर जिला मुख्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगी।इसी तरह सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल धमतरी, सांसद श्री विजय बघेल कबीरधाम, सांसद श्री संतोष पांडेय गरियाबंद, सांसद श्री चिंतामणि महाराज कोरिया, सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी बलौदाबाजार, सांसद श्री राधेश्याम राठिया जांजगीर-चांपा, सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, सांसद श्री महेश कश्यप कांकेर, सांसद श्री भोजराज नाग सुकमा, सांसद श्री देवेंद्र प्रताप सिंह कोंडागांव, विधायक सुश्री लता उसेंडी नारायणपुर, विधायक श्री गुरू खुशवंत साहेब बेमेतरा, विधायक श्रीमती गोमती साय मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, विधायक श्री प्रणव कुमार मरपच्ची सारंगढ़-बिलाईगढ़, विधायक श्री ललित चंद्राकर बालोद, विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले सक्ती, विधायक श्री अमर अग्रवाल मुंगेली, विधायक श्री अजय चंद्राकर मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और विधायक श्री किरण देव बीजापुर जिला मुख्यालय में ध्वजारोहण करेंगे।
- रायपुर / भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के रायपुर आगमन पर राज्यपाल श्री रमेन डेका और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्वामी विवेकानंद विमानतल में पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया।उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ का विमानतल पर उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, विधायक सर्वश्री सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, अनुज शर्मा, गुरु खुशवंत साहेब ने भी स्वागत किया। इस अवसर पर प्रभारी मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी. पिल्ले, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा, कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री लाल उम्मेद सिंह भी उपस्थित थे।
- -शनिवार को अवकाश वाले कार्यालयों में 24 जनवरी को दिलाई जाएगी शपथ-हर वर्ष 25 जनवरी को देशभर में मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवसरायपुर / राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचनों में मताधिकार का प्रयोग करने मतदाताओं को शपथ दिलाई जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर हर वर्ष 25 जनवरी को देशभर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस बार 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। आयोग ने शनिवार को अवकाश वाले राज्यों में अधिकारियों-कर्मचारियों को 24 जनवरी को सवेरे 11 बजे शपथ दिलाने के निर्देश दिए हैं। वहीं जहां शनिवार को अवकाश नहीं है, वहां 25 जनवरी को इसका आयोजन किया जाएगा।राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन के लिए सभी विभागों के सचिवों, राजस्व मंडल बिलासपुर के अध्यक्ष, सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया है। परिपत्र में शनिवार को अवकाश वाले कार्यालयों में 24 जनवरी को सवेरे 11 बजे अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सभी शासकीय कार्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में सभी निर्वाचनों में मताधिकार का प्रयोग करने शपथ लेने की कार्यवाही की जाएगी।
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गरियाबंद. छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में एक शीर्ष नक्सली नेता सहित कम से कम 12 नक्सलियों को मार गिराया है। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले सोमवार को इसी अभियान के दौरान मुठभेड़ में दो महिला नक्सली मारी गई थीं तथा सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया था। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़-उड़ीसा सीमा पर मैनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जंगल में सोमवार देर रात और मंगलवार सुबह फिर से मुठभेड़ हुई, जिसमें 12 और नक्सली मारे गए। इसके साथ ही अभियान में मारे गए नक्सलियों की संख्या 14 हो गई है। गरियाबंद के पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने बताया कि मृतकों में से एक की पहचान माओवादियों की केंद्रीय समिति के सदस्य जयराम उर्फ चलपति के रूप में हुई है, जिस पर एक करोड़ रुपये का इनाम था। राखेचा ने बताया कि शेष मारे गए नक्सलियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है।
उन्होंने कहा कि इलाके में अभी भी रुक-रुक कर गोलीबारी हो रही है तथा मृत माओवादियों की संख्या बढ़ सकती है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), छत्तीसगढ़ से सीआरपीएफ का कोबरा बटालियन और उड़ीसा से विशेष अभियान दल (एसओजी) के सुरक्षाकर्मियों का एक संयुक्त दल इस अभियान में शामिल है। अधिकारी ने बताया कि उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले की सीमा से लगभग पांच किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के कुल्हाड़ीघाट रिजर्व वन में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी के आधार पर 19 जनवरी की रात को अभियान शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि सोमवार को अभियान के दौरान दो महिला नक्सलियों को मार गिराया गया और मुठभेड़ स्थल से एक सेल्फ-लोडिंग राइफल सहित बड़ी संख्या में हथियार, गोला-बारूद और बारूदी सुरंग बरामद किए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार (केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार) के तहत छत्तीसगढ़ निश्चित रूप से मार्च 2026 तक इस खतरे से मुक्ति पा लेगा। साय ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा है, ''गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना अंतर्गत कुल्हाड़ीघाट क्षेत्र में सुरक्षाबलों की नक्सलियों के साथ रविवार रात से अब तक जारी मुठभेड़ में 10 से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मार्च 2026 तक देश-प्रदेश में नक्सलवाद के खात्मे के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प को मजबूती प्रदान करते हुए सुरक्षाबल के जवान निरंतर सफलता हासिल कर लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जवानों को मिली यह कामयाबी सराहनीय है। उनकी बहादुरी को सलाम करता हूं। हमारी डबल इंजन की सरकार में निश्चित ही हमारा छत्तीसगढ़ मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त होकर रहेगा।'' इस मुठभेड़ के साथ ही इस वर्ष अब तक राज्य में अलग-अलग मुठभेड़ों में 40 नक्सली मारे जा चुके हैं। 16 जनवरी को राज्य के बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए थे। बाद में माओवादियों ने एक बयान में स्वीकार किया कि 16 जनवरी की मुठभेड़ में 18 नक्सली मारे गए थे। पिछले वर्ष राज्य में अलग-अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 219 नक्सलियों को मार गिराया था। -
दुर्ग/ छत्तीसगढ़ राज्य निवार्चन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकायों का नामांकन बुधवार 22 जनवरी से प्रारंभ है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में जिले के नगरीय निकायों के आरओं/एआरओं द्वारा नाम निर्देशन प्राप्त करने हेतु कलेक्टोरेट एवं अन्य स्थानों में कक्ष निर्धारित की गई। प्राप्त जानकारी अनुसार नगर पालिक निगम दुर्ग- अपर कलेक्टर दुर्ग श्री अरविंद कुमार एक्का वार्ड 01 से 60 तक न्यायालय कलेक्टर दुर्ग कक्ष क्रमांक 04, संयुक्त कलेक्टर दुर्ग श्री हरवंश सिंह मिरी वार्ड 01 से 12 तक न्यायालय कलेक्टर दुर्ग कक्ष क्रमांक 31, संयुक्त कलेक्टर दुर्ग श्रीमती लता युगल उर्वसा वार्ड 13 से 24 तक न्यायालय कलेक्टर दुर्ग कक्ष क्रमांक 32, संयुक्त संचालक श्री दिवाकर सिंह वार्ड 25 से 36 तक न्यायालय कलेक्टर दुर्ग कक्ष क्रमांक 33, प्रबंधक श्री तुषार त्रिपाठी वार्ड 37 से 48 तक न्यायालय कलेक्टर दुर्ग कक्ष क्रमांक 29, तहसीलदार श्री प्रफुल्ल गुप्ता को वार्ड 49 से 60 तक न्यायालय कलेक्टर दुर्ग कक्ष क्रमांक 20। नगर पालिक निगम भिलाई अपर कलेक्टर एवं आयुक्त नगर पालिक निगम दुर्ग श्री सुमीत अग्रवाल वार्ड 24 एवं 35 के लिए न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार कक्ष नगर निगम भिलाई। नगर पालिक निगम रिसाली में अपर कलेक्टर एवं आयुक्त नगर निगम भिलाई श्री राजीव पाण्डेय वार्ड 34 के लिए कार्यालय आयुक्त नगर पालिक निगम रिसाली कक्ष क्रमांक 35। नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा -अपर कलेक्टर श्रीमती मोनिका वर्मा वार्ड 32 के लिए नगर निगम कार्यालय चरोदा। नगर पालिका परिषद अहिवारा - संयुक्त कलेक्टर दुर्ग सुश्री सिल्ली थॉमस वार्ड 15, तहसीलदार श्री राधेश्याम वर्मा वार्ड 01 से 08 तक और मुख्य नगर पालिका अधि. श्री अंकुर पाण्डेय को वार्ड 09 से 15 तक तहसील कार्यालय अहिवारा नाम निर्देशन के लिए बैठक व्यवस्था की गई है।
इसी तरह नगर पालिका परिषद अमलेश्वर में अपर कलेक्टर श्री दशरथ सिंह राजपूत वार्ड 18, तहसीलदार श्री मनोज रस्तोगी वार्ड 01 से 09 तक और मुख्य नगर पालिका अधि. श्रीमती प्रीति गुप्ता नगर पालिका अमलेश्वर कक्ष में नाम निर्देशन के लिए बैठक व्यवस्था की गई है। नगर पालिका परिषद कुम्हारी में संयुक्त कलेक्टर दुर्ग श्री महेश सिंह राजपूत वार्ड 24, तहसीलदार श्री पवन ठाकुर वार्ड 01 से 12 तक और मुख्य नगर पालिका अधि. श्री नेतराम चन्द्राकर 13 से 24 तक के लिए नगर पालिका कुम्हारी में नाम निर्देशन के लिए बैठक व्यवस्था किया गया है। नगर पंचायत धमधा में डिप्टी कलेक्टर सोनाल डेविड वार्ड 15, नायब तहसीलदार श्रीमती कविता पटेल वार्ड 01 से 08 तक और मुख्य नगर पालिका अधि. श्री आंेकार ठाकुर वार्ड 09 से 15 तक के लिए नगर पंचायत भवन में नाम निर्देशन हेतु बैठक व्यवस्था किया गया है। नगर पंचायत पाटन में डिप्टी कलेक्टर श्री लवकेश ध्रुव वार्ड 15, नायब तहसीलदार श्री भूपेन्द्र कुमार साहू वार्ड 01 से 08 तक और मुख्य नगर पालिका अधि. श्री हेमंत कुमार वर्मा 09 से 15 के लिए तहसील कार्यालय पाटन में और नगर पंचायत उतई में डिप्टी कलेक्टर श्री हितेश पिस्दा वार्ड 15, नायब तहसीलदार सुश्री ज्योत्सना कलिहारी वार्ड 01 से 08 और मुख्य नगर पालिका अधि. श्री राजेन्द्र नायक वार्ड 09 से 15 नाम निर्देशन के लिए शासकीय तुलाराम महाविद्यालय उतई में बैठक व्यवस्था किया गया है। -
दुर्ग/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायतों के लिये शिकायत सेल का गठन किया गया है। कंट्रोल रूम दूरभाष नंबर 0788-2320601 है। कंट्रोल रूम का प्रभारी अधिकारी संयुक्त कलेक्टर श्रीमती लता युगल उर्वशा होंगी। इनके सहायक श्रीमती सुवर्षा राव सहायक ग्रेड-2 और श्रीमती रीतू राजपूत सहायक ग्रेड-2 कार्यालय कलेक्टर दुर्ग तथा सहायक सहायक ग्रेड-3 श्रीमती कृति रामटेके कार्यालय आदिवासी दुर्ग होंगे।
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दुर्ग/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में नगरीय निकायों के आम/उप निर्वाचन के दौरान निर्वाचन से संबंधित जानकारी के संकलन और सम्प्रेषण के लिए जिला कार्यालय में सूचना प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। जिसके प्रभारी अधिकारी सहायक सांख्यिकी अधिकारी श्रीमती रीना गजभिये मो. 9407770141 होंगे। सहायक प्रभारी अधिकारी श्रीमती नमिता पन्ना सहायक ग्रेड-2 मो.नं 9907840646, श्रीमती शीतल साहू सहायक ग्रेड-3 मो. 7828345816 और श्री झुमुक लाल यादव भृत्य मो. 9754765442 होंगे।
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- रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग निषिद्ध
दुर्ग/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के द्वारा नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के लिए कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने नगर पालिका/त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत नगर पालिक निगम दुर्ग एवं भिलाई, रिसाली, भिलाई चरोदा तथा नगर पालिका परिषद कुम्हारी/अम्लेश्वर/अहिवारा के आम/उप निर्वाचन तथा नगर पंचायत धमधा/पाटन/उतई के आम/उप निर्वाचन 2025 एवं जनपद पंचायत दुर्ग/धमधा/पाटन में आम निर्वाचन 2024-25 के मद्देनजर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा 4,5,10 एवं 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में तीव्र संगीत व ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया है। कोई भी व्यक्ति वाहन से कोई ऐसा विद्युत हार्न नही बजाएगा जिससे सामान्य पैदल चलने वाले व्यक्ति घबरा जाए या जिसे सुनकर क्षोभ या संत्रातकारित हो। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है तथा निर्वाचन कार्य समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।
यह प्रतिबंध धारा 13 के तहत जिन्हें कानून द्वारा छूट प्रदान की गई है उन पर लागू नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति को विशेष प्रयोजन के लिए छूट की आवश्यकता हो तो वह संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/उप पुलिस अधीक्षक से लिखित अनुमति प्राप्त कर सकेगा। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/उप पुलिस अधीक्षक अनुमति देते समय शर्ते तथा समय सीमा तय करते हुए अनुमति प्रदान कर सकेंगे। यदि अनुमति दिए जाने के उपरांत संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/उप पुलिस अधीक्षक उचित समझे कि शर्ताे का पालन नहीं किया जा रहा है तो अनुमति निरस्त कर सकेंगे। -
- आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील
दुर्ग/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। नगरीय निकायों में 11 फरवरी 2025 को मतदान एवं त्रिस्तरीय पंचायतों में 17 फरवरी, 20 फरवरी एवं 23 फरवरी 2025 को मतदान होना है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने सभी राजनीतिक दलों और शासकीय अधिकारियों को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए नगर पालिका/त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत नगर पालिक निगम दुर्ग एवं भिलाई, रिसाली, भिलाई चरोदा तथा नगर पालिका परिषद कुम्हारी/अम्लेश्वर/अहिवारा तथा नगर पंचायत धमधा/पाटन/उतई के आम/उप निर्वाचन 2025 एवं जनपद पंचायत दुर्ग/धमधा/पाटन में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
दुर्ग जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बन्दूक, राइफल, भाला, बल्लम, बरछा, लॉठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं, रैली, जूलूस एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। कोई भी राजनीतिक या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। दुर्ग जिले के नगर पालिक निगम दुर्ग एवं शेष नगरीय निकायों तथा जनपद पंचायतों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा, न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना देगा। यह आदेश शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य संपादन के लिए लॉठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलताएं, वृद्धावस्था, लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लॉठी रखना आवश्यक होता है।
यह आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति/दल, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय होगा। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थतियों को देखते हुए इस आदेश के संबंध में संबंधितों को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई सम्यक रूप से संभव नहीं है। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। निर्वाचन कार्य संपन्न होने तक दुर्ग जिले में प्रभावशील रहेगा। निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने तक नगर पालिक निगम दुर्ग/भिलाई/रिसाली/भिलाई-चरौदा एवं नगर पालिका परिषद कुम्हारी/अम्लेश्वर/अहिवारा तथा नगर पंचायत धमधा/पाटन/उतई एवं जनपद पंचायत दुर्ग/धमधा/पाटन की भौगोलिक सीमाओं में प्रभावशील रहेगा। -
दुर्ग/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने आज कलेक्टोरेट सभा कक्ष में नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2025 अंतर्गत चुनाव तैयारियों के संबंध में प्रेसवार्ता में मीडिया को अवगत कराया। इस अवसर पर एडीएम श्री अरविन्द एक्का, सहायक कलेक्टर श्री एम. भार्गव, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर कलेक्टर श्री विरेन्द्र और एएसपी श्री अभिषेक झा भी मौजूद थे।
कलेक्टर सुश्री चौधरी ने बताया कि नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2025 के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत नामांकन प्रारंभ की तिथि 22 जनवरी 2025, नामांकन की अतिम तिथि 28 जनवरी 2025, नामांकन की जांच 29 जनवरी 2025, नाम वापसी की तिथि 31 जनवरी 2025, मतदान दिवस की तिथि 11 फरवरी 2025 और परिणाम की तिथि 15 फरवरी 2025 को निर्धारित है।
इसी प्रकार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत नामांकन प्रारंभ तिथि 27 जनवरी 2025, नामांकन की अंतिम तिथि 03 फरवरी 2025, नामांकन की जांच 04 फरवरी 2025, नाम वापसी 06 फरवरी 2025, मतदान दिवस की तिथि दुर्ग में 17 फरवरी, पाटन में 20 फरवरी और धमधा में 23 फरवरी 2025 को, खंड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना (यदि आवश्यक हो) दुर्ग में 18 फरवरी, पाटन में 21 फरवरी और धमधा में 24 फरवरी 2025 को निर्धारित है। समय एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा हेतु पंच/सरपंच/जनपद सदस्य के लिए दुर्ग में 19 फरवरी को और जिला सदस्य के लिए 20 फरवरी 2025 को निर्धारित है। पाटन में पंच/सरपंच/जनपद सदस्य के लिए 22 फरवरी को और जिला सदस्य के लिए 23 फरवरी 2025 को निर्धारित है। धमधा में पंच/सरपंच/जनपद सदस्य एवं जिला सदस्य के लिए 25 फरवरी को निर्धारित की गई है।
नगर पालिका निर्वाचन के अंतर्गत मतदाताओं की संख्यात्मक जानकारी- नगर पालिक निगम दुर्ग क्षेत्र में 60 वार्डों के 237955 मतदाता, नगर पालिक निगम भिलाई के 02 वार्ड में मतदाता 11348, नगर पालिक निगम रिसाली के एक वार्ड में 2196 मतदाता, नगर पालिक निगम भिलाई-चरोदा के एक वार्ड में मतदाता 2316, नगर पालिका परिषद अहिवारा के 15 वार्डों में कुल मतदाता 16562, नगर पालिका परिषद अम्लेश्वर के 18 वार्डों में मतदाता 12575, नगर पालिका परिषद कुम्हारी के 24 वार्डों में मतदाता 31304, नगर पंचायत धमधा के 15 वार्डों में 8027, धमधा के 15 वार्डों में 8544 और नगर पंचायत उतई के 15 वार्डों में 8116 मतदाता शामिल है। इसी प्रकार दुर्ग जिले के त्रिस्तरीय पंचायत की संख्यात्मक जानकारी- दुर्ग जनपद क्षेत्र में 73 पंचायतों में 162831, पाटन क्षेत्र में 108 ग्राम पंचायतों में 166149 और धमधा क्षेत्र के 119 ग्राम पंचायतों में 167733 मतदाता शामिल है।
नगर पालिक निर्वाचन वार्ड एवं मतदान केन्द्रों की जानकारी - आम निर्वाचन नगर पालिक निगम दुर्ग में 265 मतदान केन्द्र, उप निर्वाचन नगर पालिक निगम भिलाई में 15 मतदान केन्द्र, उप निर्वाचन नगर पालिक निगम रिसाली में 03 मतदान केन्द्र, उप निर्वाचन नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा में 03 मतदान केन्द्र, आम निर्वाचन नगर पालिका परिषद अहिवारा 18 मतदान केन्द्र, आम निर्वाचन नगर पालिका परिषद कुम्हारी में 37 मतदान केन्द्र, आम निर्वाचन नगर पालिका परिषद अम्लेश्वर 18, आम निर्वाचन नगर पंचायत धमधा में 15, पाटन में 15 और उतई में 15 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं। इसी प्रकार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन मतदान केन्द्र जनपद पंचायत दुर्ग में 257 मतदान केन्द्र, पाटन में 294 और धमधा में 308 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं।
नगरीय निकाय अंतर्गत निक्षेप राशि नगर पालिक निगम पार्षद 20 हजार रूपए, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के लिए 15 हजार रूपए और नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 10 हजार रूपए निक्षेप राशि शामिल है। इसी प्रकार नगर पालिक निगम पार्षद के लिए 5 हजार रूपए, नगर पालिका परिषद पार्षद 3 हजार रूपए और नगर पंचायत पार्षद के लिए एक हजार रूपए निक्षेप राशि शामिल है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला वर्ग के आवदेकों के लिए निर्धारित निक्षेप राशि में 50 प्रतिशत की छूट आयोग द्वारा प्रदान की गई है। -
दुर्ग/ कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने आज जिला स्तर पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पोटियाकला में शिशु संरक्षण माह द्वितीय चरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज दानी, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. दिव्या श्रीवास्तव, जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉ. भूमिका वर्मा, शहरी कार्यक्रम प्रबंधक श्री संजीव दुबे, अस्पताल के समस्त चिकित्सा अधिकारी, आरएमएनसीएच ए कंसल्टेंट श्रीमती शोभिका गजपाल, एवं अन्य जिला स्तर के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे। शासन के द्वारा जारी निर्देशानुसार नियमित टीकाकरण के साथ ही विटामिन ‘ए‘ (09 माह से 05 वर्ष के बच्चों को प्रत्येक 6 माह में 1 बार) एवं प्थ्। सिरप (06 माह से 05 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 2 बार) 1-1 उस लगातार 6 माह तक पिलाया जावेगा। बच्चों व गर्भवती माताओं का टीकाकरण, गर्भवती माताओं की जांच तथा उन्हें पोषण आहार की सलाह के साथ-साथ अति गंभीर कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर पोषण पुनर्वास केन्द्र (एनआरसी) रिफर किया जाएगा व मध्यम कुपोषित बच्चों हेतु माताओं को आहार की सलाह दी जाएगी।
कलेक्टर सुश्री चौधरी ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिशुवती माताओं को 1000 दिवस तक बच्चों के विशेष देखभाल, आहार व टीकाकरण अनिवार्य करवाने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों की देखभाल उनके 5 वर्ष के हो जाने तक अवश्य जारी रखने चाहिये। जिला टीकाकरण अधिकारी, जिला नोडल अधिकारी, आरएमएनसीएच ए कंसल्टेंट व ब्लॉक स्तर पर मॉनिटरिंग टीम को जिले में भ्रमण सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये गये। कलेक्टर द्वारा कार्यक्रम के पश्चात शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पोटियाकला के प्रांगण में बेल का पौधा रोपण किया गया। -
जिले में आदर्श आरचण आचार संहिता प्रभावशील
नगरीय निकायों में एक चरण एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन तीन स्तरों में होगा सम्पन्न
कलेक्टर ने की चुनाव तैयारियों की समीक्षा
दुर्ग/ कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के कार्यक्रम की घोषणा के उपरांत दुर्ग जिले में भी आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गयी है। अधिकारी-कर्मचारी आदर्श आचार संहिता का अक्षरसः पालन करना सुनिश्चित करें। इस दौरान वाट्सएप पर किसी भी पार्टी, व्यक्ति, जाति, धर्म के संबंध में किसी भी प्रकार की पोस्ट करने स्वयं भी बचे और अधिनस्थों को भी ऐसा न करने निर्देशित करे। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही निर्वाचन परिणाम तक अधिकारी-कर्मचारी निर्वाचन आयोग के अधीन रहेंगे। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने आज कलेक्टोरेट सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक में चुनाव तैयारियों की समीक्षा करते हुए उक्त बाते कही। उन्होेंने अवगत कराया कि दुर्ग जिले में नगरीय निकायों का निर्वाचन एक चरण में एवं त्रिस्तरीय पंचायतों का निर्वाचन तीन चरणों में सम्पन्न कराया जाएगा। नगरीय निकायों के लिए नामांकन 22 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा। नामांकन की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2025 होगी। 31 जनवरी 2025 को नाम वापसी तथा मतदान 11 फरवरी 2025 को और मतगणना 15 फरवरी 2025 को संपन्न होगी। त्रिस्तरीय पंचायत के लिए नामांकन 27 जनवरी 2025 से 3 फरवरी 2025 तक, 6 फरवरी 2025 को नाम वापसी तथा 17, 20 एवं 23 फरवरी 2025 को तीन चरणों में चुनाव संपन्न होगा। नगरीय निकायों में चुनाव ईव्हीएम से व त्रिस्तरीय पंचायत का मतदान मतपत्र से होना है। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने अधिकारियों की ड्यूटी आदेश अनुसार सभी को कर्तव्य के बेहतर निर्वहन के निर्देश दिए है। उन्होंने ईव्हीएम, मतपत्र व मतपेटी के समुचित प्रबंध, नामांकन की सभी जगह तैयारी और मतदान केन्द्रों में सभी आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्टर ने सभी आरओ, ईआरओ को आयोग के निर्देशों का गंभीरता से पालन करने और चुनाव संबंधित सभी कार्यों पर विशेष ध्यान देने कहा है। इस अवसर पर एडीएम श्री अरविन्द एक्का, सहायक कलेक्टर श्री एम. भार्गव, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह, सभी नगरीय निकायों के आयुक्त, नगर पालिका नगर पंचायतों के सीएमओ और समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। -
रायपुर। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज़ ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) के पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद (डब्लूआईआरसी) के रायपुर चैप्टर के वर्ष - 2025 के लिए नई कार्यकारिणी समिति गठित की गई है, जिसमें सीएस शुभम कांकानी को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है । चैप्टर के अन्य नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं - सीएस वैभव मोहदीवाले (उपाध्यक्ष), सीएस प्रिंस पाण्डेय (सचिव), सीएस लाची मित्तल (कोषाध्यक्ष), सीएस शरद कांकानी, सीएस तनवीर टुटेजा एवं सीएस रिया थोरानी । आईसीएसआई का रायपुर चैप्टर सन् 1998 में स्थापित किया गया था जो कि छत्तीसगढ़ में एकमात्र चैप्टर है, जहां से पूरे राज्य की गतिविधियां निर्धारित होती है । फिलहाल आईसीएसआई रायपुर में 450 से अधिक सदस्य एवं 3500 से अधिक छात्र हैं।
- रायपुर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने महान क्रांतिकारी रासबिहारी बोस जी की 21 जनवरी को पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने कहा कि रासबिहारी बोस जी देश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। आजाद हिंद फौज के गठन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। शुरू से ही अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में रूचि रखने वाले रासबिहारी बोस ने बहुत कम उम्र से अंग्रेजी सत्ता की खिलाफत शुरू कर दी थी।ब्रिटिश शासन के खिलाफ रास बिहारी बोस जी ने आवाज उठाई थी और भारत को आजादी दिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
- रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर बलिदानी हेमू कालाणी की 21 जनवरी को उनके बलिदान दिवस पर नमन किया है। श्री साय ने कहा कि अमर शहीद हेमू कालाणी जी देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए शहीद होने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारियों में से एक थे। उनके अदम्य साहस ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ मात्र 19 साल की उम्र में हेमू कालाणी जी की वीरता पर पूरे देश को गर्व है। मातृभूमि के लिए दिया गया उनका सर्वोच्च बलिदान युवा पीढ़ी के लिए सदैव प्रेरणादायक है।
- रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में अमर शहीद गेंदसिंह के शहादत दिवस पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने आजादी के लिए बलिदान देने वाले अमर शहीद गेंदसिंह को याद करते हुए कहा कि परलकोट जमींदारी के जमींदार शहीद गेंद सिंह ने ब्रिटिश अधिकारियों के शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का शंखनाद किया था। शहीद गेंद सिंह ने अंग्रेजों से लोहा लिया और अपने क्षेत्र में अंग्रेजी शासन की नीतियों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम सभी शहीद गेंद सिंह का स्मरण कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लें और समाज के उत्थान में अपना योगदान दें।बस्तर के आदिवासी भाई-बहनों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले मुक्ति आंदोलन के नायक शहीद गेंदसिंह का मातृभूमि की मुक्ति के लिए दिया गया अविस्मरणीय बलिदान हम सभी को देशसेवा के लिये अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा देते रहेगा। इस अवसर पर अखिल भारतीय हलबा हलबी आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ केंद्रीय महासभा के अध्यक्ष श्री देवेंद्र महला, श्री आई.आर. देहारी सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।
- -पटना में आयोजित भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंहपटना । छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह जी ने आज बिहार की राजधानी पटना में आयोजित “85वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन” में भाग लिया। सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष जी ने "संवैधानिक मूल्यों को सशक्त बनाए रखने में संसद एवं राज्य विधान मंडलों के योगदान" के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए।अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए डॉ. रमन सिंह जी ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। सामान्य तौर पर यही कहा जाता है कि यह व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है। लेकिन भारत में संविधान के आधार पर शासन भी अंग्रेजों की देन नहीं है, भारत में वैदिक काल से सभा, समिति एवं गण जैसी परामर्शदात्री संस्थाओं का अस्तित्व रहा है।भारत में महाजनपद काल में वज्जिसंघ भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते थे। सभा और नगरम् जैसी पंचायतें और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन संस्थाएं भी संचालित रही। जनता ही इन संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करती थी।उन्होंने आगे कहा कि जिस पटना की भूमि पर यह सम्मेलन हो रहा वह पाटलिपुत्र की ऐतिहासिक भूमि है जहाँ महान मौर्य वंश की शुरुआत हुई। उस समय का शासन प्रबंध कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित था। वह उस काल का संविधान ही था, जिस पर आधारित शासन व्यवस्था 500 वर्षों तक चलता रहा।आगे डॉ रमन सिंह ने कहा कि भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह जनता के द्वारा संबोधित एवं राष्ट्र को समर्पित उद्देशिका की शुरुआत होती है ‘हम भारत के लोग’ और समाप्त होता है ‘इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा समर्पित करते हैं।’ इसका अर्थ है कि भारत का संविधान देश की जनता की भावना का प्रतिबिंब है। यह भावना स्वतंत्रता के बाद बनाए गए संविधान की ही नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की भारत की राजनीतिक यात्रा का प्रतीक है।"उन्होंने कहा: "संविधान की सफलता के पीछे भारतीय जनता की शक्ति है। संसद और विधान मंडलों ने संविधान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमेशा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनका प्रमुख दायित्व देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। उदाहरण स्वरूप, डॉ रमन सिंह ने बताया कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारत की अखंडता को बनाये रखने के लिए अलग विधान से संचालित कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त कर संसद ने भारत की एकता और अखंडता को सशक्त बनाने में बड़ा योगदान दिया है। वहीं देश में RTE (शिक्षा के अधिकार कानून) ने पूरे देश में एकता और शिक्षा के प्रति सभी को अधिकार दिया है। इसी भावना को छत्तीसगढ़ में उतरते हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पारित “भोजन का अधिकार कानून” ने हर ग़रीब की थाली तक भोजन सुनिश्चित किया और “कौशल उन्नयन का अधिकार कानून” लागू कर प्रदेश के युवाओं को अपने कौशल को निखारने का अवसर प्रदान किया है।डॉ. रमन सिंह जी ने अगले 25 वर्षों में संसद और विधान मंडलों के योगदान पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि "भारत के संविधान के 75वें वर्ष में यह संतोषजनक है कि हजारों वर्षों की गुलामी से उबरकर भारत एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बना है। अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने हेतु संसद और विधान मंडलों को प्रमुख योगदान देना होगा।”साथ ही "संसद और विधान मंडलों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व डिजिटल तकनीकों से लैस करना, जनप्रतिनिधियों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाना और जनता तक उनकी पहुँच बढ़ानी होगी। जनता का विश्वास अर्जित कर संसद और विधान मंडलों को अधिक उत्तरदायी बनाना ही देश के समग्र विकास की कुंजी है।"डॉ. रमन सिंह के इस वक्तव्य ने संविधान, संसद और विधान मंडलों के महत्व को उजागर किया और देश के विकास में इनके भविष्य के योगदान की दिशा को रेखांकित किया। साथ ही देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए युवा और महिलाओं को अधिकाधिक आत्मनिर्भर बनाना पर जोर दिया।पटना में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा उप-सभापति श्री हरिवंश सिंह जी, लोकसभा महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी, बिहार विधानसभा अध्यक्ष श्री नंदकिशोर यादव जी, उप-सभापति श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिंह जी व श्री सम्राट चौधरी जी, कैबिनेट मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी के साथ नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी समेत देश के अन्य गणमान्य सदस्य भी इस सम्मेलन में उपस्थित रहे।
- रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने घोषणा कर दी है। नगरीय निकाय चुनाव एक चरण में होंगे। यानी 11 फरवरी को नगरीय निकाय चुनाव होंगे और 15 फरवरी को शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय चुनाव के लिये मतगणना होगी। वहीं पंचायत चुनाव तीन चरणों में कराये जाएंगे। यानी 17, 20, 23 फरवरी को होंगे पंचायत चुनाव के वोटिंग कराये जाएंगे। नगर निगम, पालिका और नगर पंचायत के चुनाव परिणाम 15 फरवरी को जारी होंगे, जबकि जिला पंचायत के परिणाम चुनाव के तुरंत बाद जारी हो जाएंगे।राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 22 से 28 जनवरी तक नामांकन शुरू हो जायेगा। 24 फरवरी तक निकाय चुनाव संपन्न हो जायेंगे। इसी के साथ ङी छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू हो चुकी है। नगरीय निकाय के लिये दो दिन बाद यानी 22 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी।छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव 2025 कार्यक्रम11 फरवरी को शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय चुनाव के लिये होंगे मतदान15 फरवरी को शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय चुनाव की होगी मतगणनाएक ही चरण में होंगे नगरीय निकाय चुनाव17, 20, 23 फरवरी को होंगे पंचायत चुनाव के वोटिंग18, 21 और 24 फरवरी को पंचायत चुनाव की मतगणना27 जनवरी से 3 फरवरी पंचायत चुनाव के लिये होंगे नामांकनतीन चरणों में होंगे पंचायत चुनाव22 से 28 जनवरी तक नगरीय निकाय चुनाव के होंगे नामांकन31 जनवरी तक होगी नाम वापसी24 फरवरी तक निकाय चुनाव संपन्न हो जायेंगे।जिला पंचायत सदस्यों के 433 पदों के लिये होंगे चुनाव10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत में होंगे चुनाव18 तरह के पहचान पत्र मान्य किये गये हैंनगरीय निकाय में ईवीएम से होंगे चुनावग्रामीण क्षेत्रों के पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर से होंगे चुनावछत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग ने आज नवा रायपुर स्थित अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव कार्यक्रम की घोषण करते हुए कहा कि चुनाव के ऐलान के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। प्रदेश में नगरीय निकायों के तहत 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका परिषद और 114 नगर पंचायतों में आम निर्वाचन होंगे। वहीं दुर्ग और सुकमा जिले के नगरीय निकायों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये 5 वार्डों में उप निर्वाचन कराया जायेगा।11 फरवरी 2025 को छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावनगर निगम- 10नगर पालिका- 49नगर पंचायत - 114दुर्ग और सुकमा जिले के नगरीय निकायों के रिक्त स्थानों के लिये 5 वार्डों में होगा उप निर्वाचननगर पालिकाओं के आम निर्वाचन में कुल 44,74,269 मतदाता मतदान करेंगे। इनमें 22,00,525 पुरुष, 22,73,232 महिला और 512 अन्य मतदाता शामिल हैं। उप निर्वाचन में कुल 16,181 वोटर्स मतदान शामिल हैं। आयोग ने मतदाताओं के फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार कराया है। कुल मतदान केन्द्र 5,970 और उप निर्वाचन के लिये कुल 22 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं। जिनमें से 1531 संवेदनशील और 132 अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्र हैं।छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव 2025 कार्यक्रम11 फरवरी को शहरी क्षेत्रों में होंगे मतदान15 फरवरी को शहरी क्षेत्रों में होगी मतगणना15 फरवरी को ही जारी होंगे नतीजे22 से 28 जनवरी तक नगरीय निकाय चुनाव के होंगे नामांकननामांकन की जांच- 29 फरवरी 2025नाम वापसी अंतिम तिथि - 31 जनवरी 2025चुनाव चिन्ह का आवंटन- 31 जवनरीएक ही चरण में होंगे नगरीय निकाय चुनाव24 फरवरी तक नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हो जायेंगे।जिला पंचायत सदस्यों के 433 पदों के लिये होंगे चुनाव10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत में होंगे चुनाव18 तरह के पहचान पत्र मान्य किये गये हैंईवीएम से होंगे चुनावइस बार नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से ही होंगे। इसके अलावा पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। चुनाव को लेकर 18 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया था। हाल ही में प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। 192 नगरीय निकायों के लिए आरक्षण हुआ था। इसमें 14 नगर निगमों के मेयर, 54 नगर पालिकाओं और 124 नगर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी हुई थी।1 लाख 75 हजार 258 पदों पर होंगे चुनावत्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जिला पंचायत सदस्य के 433, जनपद पंचायत सदस्य के 2 हजार 973, ग्राम पंचायत (सरपंच) के 11 हजार 672 एवं वार्ड (पंच) के 1 लाख 60 हजार 180 कुल 1 लाख 75 हजार 258 पदों पर निर्वाचन कराए जायेंगे। जिसमें 78,20,202 पुरुष निर्वाचक 79,92,184 महिला निर्वाचक 194 अन्य निर्वाचक सहित कुल 1,58,12,580 निर्वाचक त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 में मतदान करेंगे। आयोग ने मतदाताओं के फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार कराया जा चुका है। पंचायत आम निर्वाचन के मतदान के लिए कुल मतदान केन्द्र 31,041 हैं, जिनमें से 7,128 संवेदनशील और 2,161 अति संवेदनशील हैं।छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव 2025 कार्यक्रमनिर्वाचन सूचना का प्रकाशन- 27 जनवरी 202517, 20, 23 फरवरी को होंगे पंचायत चुनाव के लिये वोटिंग18, 21 और 24 फरवरी को पंचायत चुनाव की मतगणना27 जनवरी से 3 फरवरी तक पंचायत चुनाव के लिये होंगे नामांकननाम वापसी की अंतिम तिथि -6 फरवरी 2025चुनाव चिन्ह का आवंटन- 6 फरवरी 2025कुल तीन चरणों में होंगे पंचायत चुनावजिला पंचायत सदस्यों के 433 पदों के लिये होंगे चुनावबैलेट पेपर सें होंगे चुनावजानें नगर निगम और नगर पालिका के सीटों पर आरक्षण की स्थितिइस बार पांच नगर निगमों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। 54 नगर पालिकाओं में से 18 सीटों को महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखा गया है। 3 सीटें अनुसूचित जाति (स्ष्ट), 2 सीटें अनुसूचित जनजाति (स्ञ्ज), 4 सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (ह्रक्चष्ट) और 9 सीटें सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित रखी गई हैं।यहां जानें 14 नगर निगमों की स्थितिनगर निगम रायपुर - सामान्य (महिला)नगर निगम बिरगांव- सामान्य (महिला)नगर निगम दुर्ग - ओबीसी (महिला)नगर निगम भिलाई - ओबीसीनगर निगम रिसाली- एससी (महिला)नगर निगम चरोदा - ओबीसीनगर निगम राजनांदगांव - सामान्यनगर निगम धमतरी - सामान्यनगर निगम जगदलपुर - सामान्यनगर निगम रायगढ़ - एससी (महिला)नगर निगम कोरबा - सामान्य (महिला)नगर निगम बिलासपुर - ओबीसीनगर निगम अंबिकापुर - एसटीनगर निगम चिरमिरी - सामान्यप्रदेश के नगर पालिका परिषद के लिए आरक्षणअनुसूचित जाति के लिए 8 सीट (3 महिला)अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीट (2 महिला) आरक्षितह्रक्चष्ट के लिए 13 सीटें आरक्षित (4 महिलाओं) के लिए आरक्षित27 अनारक्षित सीटों में से (9 सीटें महिलाओं) के लिए आरक्षितअनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नगर पालिकाअभनपुरबागबहरासारंगढ़डोंगरगढ़जांजगीर नैलाअकलतरापंडरियाअनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नगरपालिकानारायणपुरजशपुर नगरबलरामपुरसुकमादंतेवाड़ाबीजापुरओबीसी के लिए आरक्षित नगर पालिकादल्ली राजहराबड़े बचेलीलोरमीकटघोराबेमेतराकोंडागांवकवर्धाअहिवारामनेंद्रगढ़सूरजपुरकुम्हारीमहिला अनारक्षित घोषित किए गए नगर पालिकाशिवपुर चरचातखतपुरकिरंदुलजामुलखैरागढ़बोदरीबालोदसरायपालीबांकीमोंगराअनारक्षित घोषित हुए नगर पालिकासक्तिखरसियाकांकेरचांपारतनपुरभाटापाराबलोदा बाजारमुंगेलीगरियाबंदआरंगमहासमुंदगौरेलाअमलेश्वरबैकुंठपुररामानुजगंज
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*ठहरने वाले व्यक्ति से निर्धारित राशि जमा कराकर दी जायेगी रसीद*
*कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) ने दिए निर्देश*
रायपुर/ नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025 के लिए कार्यक्रम जारी होने के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता लागू रहने की अवधि में किसी भी राजनैतिक दल के प्रतिनिधि, सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारियों आदि को शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विश्रामगृहों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस में चुनाव प्रचार-प्रसार या राजनैतिक उद्देश्य से नहीं ठहराया जायेगा। ऐसे राजनैतिक व्यक्ति इन स्थानों का उपयोग राजनैतिक गतिविधियों के लिए भी नहीं कर सकेंगे। इस बारे मे कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) डॉ गौरव कुमार सिंह ने जरूरी आदेश भी जारी कर दिया है।
जारी किए गए आदेश के पात्रता अनुसार स्थान उपलब्ध होने पर उन्हें विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस में कमरा उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त पात्रतानुसार ठहरने वाले व्यक्ति से निर्धारित राशि जमा कराकर विधिवत रसीद भी दी जायेगी। विश्राम गृहों में एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें आगंतुक का नाम, पता, ठहरने का प्रयोजन, ली गई राशि आदि समस्त ब्यौरा अंकित किया जाएगा। अधिक अवधि के लिए कोई कक्ष आरक्षित नही होगा। शासकीय भवनों, विश्राम भवनों तथा गेस्ट हाउसों का आरक्षण अनुविभाग स्तर पर अनुविभागीय राजस्व अधिकारी और अन्य स्थानों पर तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
जारी आदेश अनुसार शासकीय गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस में कक्षों का आरक्षण प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग नियुक्त प्रेक्षकों को कक्ष आबंटित किए जाएंगे वहां किसी अन्य राजनैतिक दल के व्यक्ति को कक्ष आबंटित नहीं होगा। प्रेक्षक या निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान मांगे जाने पर अभिलेखों को जांच के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। निर्वाचन कार्य से जुडे अधिकारियों और प्रेक्षकों के लिए सदैव कक्ष आरक्षित रहेंगे। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक संपूर्ण रायपुर जिले में प्रभावशील रहेगा। -
*जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश*
रायपुर /कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गौरव सिंह द्वारा रायपुर नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025 के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं भयमुक्त वातावरण में मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने के दृष्टिगत रायपुर जिले के नगर पालिक निगम रायपुर एवं शेष नगरीय निकायों तथा जनपद पंचायतों में भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी है तथा अस्त्र-शस्त्र धारण करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025 के कार्यक्रम की घोषणा किए जाने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025 के दौरान चुनाव प्रक्रिया में असामाजिक तत्वों द्वारा भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित कर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव में बाधा खड़ी न की जा सके तथा मतदाताओं में किसी भी प्रकार का भय पैदा न हो एवं मतदाता भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने एक आदेश जारी कर 20 जनवरी 2025 से रायपुर नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025 में धारा 163 लागू कर दी है तथा आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी, गुफ्ती, त्रिशूल, खुकरा, सांग एव बल्लम अथवा अन्य अस्त्र शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है वे ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे।
यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जो शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था व विकलांगता के कारण सहारे के रूप में लाठी लेकर चलते हैं तथा धार्मिक आस्थाओं के आधार पर धारित अस्त्र-शस्त्र पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसके अलावा रायुपर नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025 क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा न ही कोई रैली या जुलूस निकास सकेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले समूह या व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। -
कलेक्टर डा. गौरव सिंह ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण
रायपुर । कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह के निर्देश पर आज कलेक्टोरेट परिसर के मल्टीलेवल पार्किंग में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह ने भी स्वास्थ्य परीक्षण कराया। शिविर में कलेक्टोरेट कर्मचारी सहित आम नागरिकों ने भी स्वास्थ्य परीक्षण कराया। शिविर में नेत्र जांच, एआई तकनीक से टीबी जांच कराई गई। साथ ही तंबाकू मुक्त युवा अभियान के लिए जागरूक किया गया। शिविर में ओपीडी 93, शुगर जांच 93, बीपी जांच 93 सिकल सेल 50, एआई तकनीक से एक्सरे 41 एवं नेत्र जांच 55 लोगों ने कराया। -
*शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जमा करने के निर्देश*
रायपुर / जिला दण्डाधिकारी एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी डॉ गौरव कुमार सिंह ने आदेश जारी कर कहा है कि नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025 के निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु तथा लोक शांति की सुरक्षा हेतु (सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक पीस) साथ ही आम व्यक्ति की सुरक्षा (फोर पब्लिक सेफ्टी) हेतु सीमित अवधि के लिये रायपुर जिला सीमा क्षेत्र में आग्नेय शस्त्र लायसेंसधारियों से जमा करवा लेना उचित समझता हूँ ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण न हो सके तथा इन अस्त्र-शस्त्रों का दुरुपयोग होने से रोका जा सके। अतः आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उप क्लॉज (बी) एवं धारा 21 तथा शस्त्र नियम 2016 के नियमों के तहत रायपुर जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त लायसेंसधारियों को निर्देशित करता हूँ कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा करें।
यह आदेश जिले में निवासरत तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसधारी पर भी लागू होगा। सभी लाइसेंस धारी नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025 के परिणामों की घोषणा उपरांत अपने अस्त्र-शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय राइफल संघ व जिला राइफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों पर सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे, लेकिन ये लोग अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में अवश्य देंगे तथा अपने अस्त्र-शस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे।
नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025 हेतु आदर्श आचार संहिता प्रभावशील रहने तक के लिये सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किये जाते हैं। उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि सभी संबंधित थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों का इंद्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वालों को इस संबंध में पावती देंगें। जमा कराये गये शस्त्रों को समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति पश्चात एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे।
ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति, जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। जिला कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन, इस आदेश के जारी होने के 07 दिवस के भीतर कलेक्ट्रेट रायपुर के कक्ष क्रमांक 17 में लायसेंस शाखा में दिया जा सकेगा।