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 बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय घोषित करने हेतु दावा-आपत्ति आमंत्रित

रायपुर. जिले में बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय घोषित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। दिनांक 09 मई 2025 के जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसी ग्राम पंचायतें एवं नगरीय निकाय, जहां विगत दो वर्षों में किसी भी प्रकार का बाल विवाह प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, उन्हें बाल विवाह मुक्त पंचायत/नगरीय निकाय घोषित किया जाएगा।
जिले की कुल 408 ग्राम पंचायतों में से 332 ग्राम पंचायतों से बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित करने हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई है। इसी प्रकार 11 नगरीय निकायों में से 08 नगरीय निकायों को भी बाल विवाह मुक्त नगरीय निकाय घोषित करने हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई है। इन संस्थाओं द्वारा प्रमाणित किया गया है कि पिछले दो वर्षों में किसी भी प्रकार का बाल विवाह प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।
इन ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में बाल विवाह मुक्त घोषित किए जाने वाले ग्राम पंचायतों की सूची कार्यालय कलेक्टर जिला रायपुर, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास रायपुर, एकीकृत बाल विकास सेवा, परियोजना कार्यालय आरंग, अभनपुर, धरसींवा-01, धरसींवा-02, रायपुर शहरी-01, रायपुर शहरी-02, तिल्दा एवं मंदिर हसौद में अवलोकन हेतु उपलब्ध कराई गई है।
यदि किसी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन को इस संबंध में कोई आपत्ति हो या किसी क्षेत्र में बाल विवाह का प्रकरण संज्ञान में हो, तो वे दिनांक 18 मई 2026 से 28 मई 2026 तक कार्यालयीन समय प्रातः 10ः00 बजे से शाम 05ः30 बजे तक अपने दावा या आपत्ति लिखित रूप में आवश्यक दस्तावेजों सहित जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला रायपुर (छ.ग.) के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

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