केंद्र ने अवर सचिव स्तर से नीचे के अपने 50 प्रतिशत कर्मियों के लिए घर से काम करने की अनुमति दी
नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अवर सचिव स्तर से नीचे के अपने 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी है। कार्मिक मंत्रालय के सोमवार को जारी आदेश में यह बात कही गयी। आदेश के अनुसार दिव्यांग कर्मी और गर्भवती महिला कर्मियों को दफ्तर आने से छूट प्रदान की गयी है। इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक और सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक अलग-अलग समय-सारिणी के हिसाब से कार्यालय आना होगा ताकि दफ्तरों में अधिक संख्या में लोग नहीं एकत्रित हों। केंद्र सरकार के सभी विभागों को जारी आदेश में मंत्रालय ने कहा कि कोविड निषिद्ध (कन्टेनमेंट) क्षेत्रों में रहने वाले सभी अधिकारियों/कर्मियों को भी तब तक कार्यालय आने से छूट दी गयी है, जब तक वे क्षेत्र निषिद्ध बने रहते हैं। आदेश के मुताबिक, ‘‘अवर सचिव स्तर से नीचे के सरकारी कर्मियों की प्रत्यक्ष उपस्थिति वास्तविक कर्मचारी संख्या की 50 प्रतिशत तक सीमित होगी और बाकी 50 प्रतिशत लोग घरों से काम करेंगे। सभी संबंधित विभागों द्वारा तदनुसार एक रोस्टर तैयार किया जा सकता है।'' उसने कहा कि अवर सचिव स्तर और उससे ऊपर के सभी अधिकारियों को नियमित आधार पर कार्यालय आना होगा। आदेश में कहा गया, ‘‘जहां तक संभव है बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस से होगी और आगंतुकों के साथ व्यक्तिगत बैठकों से तब तक बचना होगा, जब तक जनहित में बहुत जरूरी नहीं हो।'
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