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 रायपुर दक्षिण विधानसभा उपनिर्वाचन  : सामान्य प्रेक्षक  जी रेखारानी व कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने स्ट्रांग रूम का मतगणना पूर्व लिया जायजा

-23 नंवबर को सुबह 8 बजे से होगी मतगणना, 14 टेबलों पर 19 राउंड में की जाएगी गिनती
-मोबाइल, स्मार्टवाच जैसी प्रतिंबधित सामानों को ले जाने रहेगी रोक
 रायपुर ।  रायपुर दक्षिण विधानसभा उपनिर्वाचन 2024 के मद्देनजर सामान्य प्रेक्षक श्रीमती जी रेखारानी और कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह ने आज शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सेजबहार स्थित स्ट्रॉन्ग रूम का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मतगणना की तैयारियों को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली और केंद्र के भीतर सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर एसएसपी श्री संतोष कुमार सिंह मौजूद थे। मतगणना प्रक्रिया शनिवार 23 नवम्बर 2024 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी और गिनती 14 टेबलों पर 19 राउंड में पूरी की जाएगी। शुरुआत में डाकमत पत्रों की गणना की जाएगी, उसके बाद मतदान केंद्रों से प्राप्त ईवीएम की गणना की जाएगी। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने बताया कि मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी हो। उन्होंने कहा कि केंद्र पर पेयजल और नींबू पानी की व्यवस्था रहेगी। एसएसपी श्री संतोष कुमार सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और स्ट्रांग रूम और आसपास में निगरानी कड़ी की जाएगी। इसके अलावा मतगणना केंद्र पर मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, आईपैड, लैपटाप, कैमरा व अन्य इलेक्ट्रनिक उपकरण के अलावा तम्बाकू वाले पदार्थ और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। 
उल्लेखनीय है कि डाक मतपत्रों की गिनती में आधा घंटे से अधिक का समय लगने पर समानांतर रूप से ईव्हीएम मशीनों से भी मतगणना शुरू हो जायेगी। मतगणना के लिए सभी आवश्यक तैयारियां प्रारंभ हो गई है। 
   मतगणना केन्द्र में मतगणना कार्य में नियुक्त गणना सुपरवाईजर एवं गणना सहायक, आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति, निर्वाचन ड्यूटी में लगाए गए सरकारी अधिकारी-कर्मचारी, अभ्यर्थी, उनके मतदान अभिकर्ता एवं गणना अभिकर्ता जारी प्रवेश पत्र के साथ ही प्रवेश कर सकेंगे। गणना अभिकर्ता अपने आबंटित टेबल पर ही बैठेंगे उन्हें हॉल में घूमने की अनुमति नही होगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मतगणना कक्ष तक नहीं जा सकेंगे। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी या कर्मचारी या सुरक्षा में लगे बल को रिटर्निंग आफिसर के बुलाने पर ही मतगणना कक्ष में प्रवेश की अनुमति होगी। प्रत्याशी, मतगणना एजेंट, मतगणना कर्मी सहित किसी भी अधिकारी या कर्मचारी या मीडिया प्रतिनिधि के लिए मतगणना कक्ष में मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। आयोग द्वारा प्रदत्त प्राधिकारपत्रधारी मीडिया प्रतिनिधियों के लिए मतगणना केन्द्र में एक मीडिया सेंटर भी होगा, यहां वे अपने मोबाइल फोन रख सकेंगे। मतगणना कक्ष में मीडिया कर्मियों द्वारा फोन की बजाय फोटो खींचने के लिए हाथ से चलने वाले कैमरे ही मान्य किये जायेंगे।

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