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 शासकीय एवं अर्द्धशासकीय भवनों में राजनैतिक दलों को ठहरने नियमों का करना होगा पालन

 बिलासपुर /नगर पालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवनीश शरण ने नगर पालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 की घोषणा होने की तिथि से निर्वाचन समाप्ति की तिथि तक कोई भी राजनैतिक दल के व्यक्ति, मंत्रीगण, सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारी आदि को शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस, छत्तीसगढ़ भवन आदि में चुनाव प्रचार-प्रसार अथवा राजनैतिक उद्देश्य से ठहरने या राजनैतिक गतिविधियां करने पर प्रतिबंध लगाया है। जारी आदेश के अनुसार किसी राजनैतिक व्यक्ति को भवन की आवश्यकता है तो उसे निर्धारित राशि जमा कर ठहरने की अनुमति दी जाएगी। ठहरने हेतु नियमानुसार एक रजिस्टर पर व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी जैसे नाम, पता, ठहरने की वजह और उनके द्वारा जमा की गई राशि का ब्यौरा रखना होगा। व्यक्ति केवल 47 घंटे के लिए ही गेस्ट हाउस, विश्राम भवन एवं सर्किट हाउस पर रूक सकेंगे। उन्हें गेस्ट हाउस में ठहरने के लिए अपने साथ 3 से अधिक वाहन लाने की अनुमति नहीं होगी। जिन विश्राम भवनों, गेस्ट हाउस एवं उच्च विश्राम भवनों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक ठहरे हों वहां किसी अन्य राजनैतिक दल के व्यक्ति को ठहरने हेतु कमरा नहीं दिया जाएगा। कलेक्टर ने कहा है कि यह ध्यान रखा जाए की निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारीगण, प्रेक्षक आदि के लिए सदैव कमरा आरक्षित रखा जाए। इसके उपरांत यदि कक्ष उपलब्ध रहते हैं तो अन्य व्यक्तियों को उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार आबंटित किये जा सकते हैं। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक संपूर्ण बिलासपुर जिले में प्रभावशील रहेगा।  

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