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  यात्राओं और प्रशासनिक खर्चों के लिए आवंटित राशि के बचे हुए कोष का अन्य कार्यों में उपयोग करने से पहले लेनी होगी मंजूरी

नई दिल्ली। सरकार ने मंत्रालयों और विभागों से घरेलू और विदेश यात्राओं तथा अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिए आबंटित राशि में बचे हुए कोष का अन्य कार्यों में उपयोग करने से पहले वित्त मंत्रालय से मंजूरी लेने को कहा है। 
सरकार का कहना है कि कोविड-19 महामारी के चलते इन खर्चों के लिये निर्धारित राशि का हो सकता है, उपयोग नहीं हुआ हो। मंत्रालय के अधीन आने वाले व्यय विभाग ने इस संदर्भ में कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। यात्रा और प्रशासनिक मद के लिए निर्धारित राशि कोविड-19 महामारी के कारण बिना उपयोग के पड़ी रह सकती है। मंत्रालयों और विभागों को मिले वित्तीय अधिकार नियम, 1978 के तहत उनके पास उन मामलों में दूसरे मदों में आबंटन बढ़ाने की शक्ति हैं, जहां वृद्धि 5 करोड़ रुपये से कम है। कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न आसाधारण स्थिति के मद्देनजर वित्त मंत्रालय विदेश यात्रा व्यय, घरेलू यात्रा व्यय, विज्ञापन और प्रचार-प्रसार जैसे मदों में आबंटित राशि का पूरा उपयोग नहीं होने पर उसका दूसरे मदों में आबंटन पर रोक लगाता है। कार्यालय ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि पूंजी व्यय के संरक्षण की भी जरूरत है।
इसमें कहा गया है कि मंत्रालयों और विभागों को घरेलू और विदेश यात्राओं और अन्य प्रशासनिक खर्चों में बची हुई राशि का दूसरे मदों में उपयोग से पहले वित्त मंत्रालय से मंजूरी लेनी होगी।

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