कैबिनेट ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण को मंजूरी दी
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 2019-20 के बाद एक और वर्ष के लिए यानी 2020-21 तक आरआरबी को न्यूनतम नियामकीय पूंजी प्रदान कर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया को जारी रखने को अपनी स्वीकृति दे दी है।
इसके तहत उन आरआरबी को न्यूनतम नियामकीय पूंजी दी जाएगी जो 9 प्रतिशत के पूंजी-जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) को बनाए रखने में असमर्थ हैं, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट नियामकीय मानदंडों में उल्लेख किया गया है।
सीसीईए ने आरआरबी के पुनर्पूंजीकरण की योजना के लिए केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में 670 करोड़ रुपये (यानी 1340 करोड़ रुपये के कुल पुनर्पूंजीकरण सहयोग का 50 प्रतिशत) का उपयोग करने को भी मंजूरी दे दी है। हालांकि, इसमें यह शर्त होगी कि प्रायोजक बैंकों द्वारा समानुपातिक हिस्सेदारी को जारी करने पर ही केंद्र सरकार का हिस्सा जारी किया जाएगा।
बेहतर सीआरएआर वाले वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे।
आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आरआरबी को अपने कुल ऋण का 75 प्रतिशत पीएसएल (प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देना) के तहत प्रदान करना पड़ता है। आरआरबी मुख्यत: छोटे एवं सीमांत किसानों, सूक्ष्म व लघु उद्यमों, ग्रामीण कारीगरों और समाज के कमजोर वर्गों पर फोकस करते हुए कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों की कर्ज तथा बैंकिंग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा, आरआरबी ग्रामीण क्षेत्रों के सूक्ष्म/लघु उद्यमों और छोटे उद्यमियों को भी ऋण देते हैं। सीआरएआर बढ़ाने के लिए पुनर्पूंजीकरण या नई पूंजी संबंधी सहयोग मिलने पर आरआरबी अपने पीएसएल लक्ष्य के तहत उधारकर्ताओं की इन श्रेणियों को निरंतर ऋण देने में समर्थ साबित होंगे, इसलिए वे ग्रामीण आजीविकाओं के लिए निरंतर सहयोग देना जारी रखेंगे।
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