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 जीएसटी रिटर्न भरने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ाई गई

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वस्तु और सेवा कर-जीएसटी के लिए वार्षिक रिटर्न भरने की तिथि और आगे बढ़ा दी है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर और कस्टम बोर्ड ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी ऑडिट और वार्षिक रिर्टन भरने की तारीख 30 सितंबर 2020 कर दी है।
 सरकार ने 24 मार्च को या उससे पहले के सभी ई-वे बिल भरने की तिथि भी 31 मई तक बढ़ा दी है। पहले इनकी वैधता 20 मार्च से 15 अप्रैल के बीच समाप्त होनी थी। इस छूट से सड़क परिवहन के माध्यम से माल की निर्बाध आपूर्ति और आवाजाही हो सकेगी।
वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के मुताबिक, कंपनी एक्ट 2013 के प्रावधानों के तहत रजिस्टर्ड लोग इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के जरिए जीएसटीआर-3- बी जमा कर सकते हैं।  
  इसके पहले सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल की तारीख बढ़ाकर 30 जून की थी। साथ ही कारोबारियों को कहा गया था कि 5 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली कंपनियों से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर कोई विलंब शुल्क, जुर्माना या ब्याज नहीं लिया जायेगा। वित्त मंत्रालय ने देरी से रिटर्न फाइल करने के मामले में को लेट फीस को 12 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी कर दिया था।
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