ऑनलाइन गेमिंग उद्योग ने 18 प्रतिशत जीएसटी को बनाए रखने की वकालत की
नयी दिल्ली। ऑनलाइन कौशल-आधारित गेमिंग उद्योग ने अपनी सेवाओं को 18 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में बनाए रखने की वकालत की है। इसके साथ ही उद्योग ने कहा कि यदि इन सेवाओं को 28 प्रतिशत कर की श्रेणी में लाया गया, इससे 2.2 अरब डॉलर का यह क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित होगा। गेम्स24X7 के सह-मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) त्रिविक्रमण थंपी ने कहा कि कराधान में वृद्धि से न केवल उद्योग प्रभावित होगा, बल्कि इससे विदेशी परिचालकों को बढ़ावा भी मिलेगा, जो गेम्स की होस्टिंग किसी दूसरे देश में करके भारतीय कर क्षेत्राधिकार से बाहर निकल जाएंगे। उन्होंने कहा, ‘‘यह एक तिहरी मार होगी- उद्योग का नुकसान होगा, सरकार को कर का नुकसान होगा, और कंपनियों का नुकसान होगा।'' ऑनलाइन कौशल-आधारित गेमिंग मंचों के एक संघ ने उद्योग के लिए जीएसटी की दर को 18 प्रतिशत पर बरकरार रखने के लिए अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखी है। उद्योग संघ का दावा है कि इस क्षेत्र में 400 कंपनियां लगभग 45,000 लोगों को रोजगार देती हैं।
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