पैन और आधार को जोडऩे की समय-सीमा मार्च तक बढ़ी
नई दिल्ली। आयकर स्थायी लेखा संख्या-पैन को अनिवार्य रूप से आधार से जोड़े जाने की अंतिम तारीख अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले यह सीमा आज 31 दिसंबर को समाप्त हो रही थी। पिछले वर्ष सितम्बर में उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम आधार को संवैधानिक दृष्टि से वैध बताया था और व्यवस्था दी थी कि आयकर विवरणी दाखिल करने और पैन के आवंटन के लिए बायोमैट्रिक पहचान अनिवार्य होगी।
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