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 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक

 -लायसेंसी शस्त्रों को जमा करने के निर्देश

 रायपुर । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की कलेक्टोरेट परिसर के  रेडकास सोसायटी सभाकक्ष में बैठक हुई। दक्षिण विधानसभा उप निर्वाचन के लिए आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील रहने की अवधि में संबंधित थाने / शस्त्र डीलर जिनके पास शस्त्र डिपोजिट करने अनुज्ञप्ति है वहां जमा कराया जाना है। दक्षिण विधानसभा उप निर्वाचन के लिए शस्त्र अनुज्ञाप्ति के परीक्षण एवं शस्त्रो को संबंधित थाने / शस्त्र डीलर के पास जमा कराये जाने के लिए परीक्षण कर आदेश पारित किये जाने के लिए जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई।
बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं लीड बैंक मैनेजर उपस्थित थे। 
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा 51-रायपुर नगर दक्षिण के निर्वाचन की घोषणा किये जाने के बाद आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. गौरव सिंह ने रायपुर दक्षिण विधानसभा उप निर्वाचन 2024 के दौरान निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने तथा लोक शांति की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियो के लायसेंसी शस्त्रो को नगर निगम क्षेत्र रायपुर सीमा क्षेत्र के शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र डिपोजिट करने की अनुज्ञप्ति है. वहा भी जमा कर सकते है, जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते है, उसकी सूचना भी संबंधित थाने में प्रदान करेगें। संबंधित शस्त्र डीलर थानेवार जानकारी तैयार कर संबंधित थाने एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने आदेशित किया गया है।
स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में चर्चा कर निर्णय लिया गया कि नगर निगम क्षेत्र रायपुर के मान्यता प्राप्त बैंको के सुरक्षा गार्ड/वित्तीय संस्थानो के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदो पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ तथा औद्योगिक संस्थानो, शैक्षणिक संस्थानो एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानो के सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेगें। वे सभी अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हे इस आदेश से मुक्त रखा गया है को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने शस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नही ले जा सकेगें। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति, जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नही रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। स्क्रीनिंग कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कलेक्टर कार्यालय रायपुर के कक्ष कमांक 17 में लायसेंस शाखा में दिया जा सकेगा।

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