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जिले के सीमा क्षेत्र अंतर्गत शस्त्र लाइसेंस धारकों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित

*शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जमा करने के निर्देश*
 रायपुर / जिला दण्डाधिकारी एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी डॉ गौरव कुमार सिंह ने आदेश जारी कर कहा है कि नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025 के निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु तथा लोक शांति की सुरक्षा हेतु (सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक पीस) साथ ही आम व्यक्ति की सुरक्षा (फोर पब्लिक सेफ्टी) हेतु सीमित अवधि के लिये रायपुर जिला सीमा क्षेत्र में आग्नेय शस्त्र लायसेंसधारियों से जमा करवा लेना उचित समझता हूँ ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण न हो सके तथा इन अस्त्र-शस्त्रों का दुरुपयोग होने से रोका जा सके। अतः आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उप क्लॉज (बी) एवं धारा 21 तथा शस्त्र नियम 2016 के नियमों के तहत रायपुर जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त लायसेंसधारियों को निर्देशित करता हूँ कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा करें।
 यह आदेश जिले में निवासरत तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसधारी पर भी लागू होगा। सभी लाइसेंस धारी नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025 के परिणामों की घोषणा उपरांत अपने अस्त्र-शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय राइफल संघ व जिला राइफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों पर सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे, लेकिन ये लोग अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में अवश्य देंगे तथा अपने अस्त्र-शस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे।
 नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025 हेतु आदर्श आचार संहिता प्रभावशील रहने तक के लिये सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किये जाते हैं। उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि सभी संबंधित थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों का इंद्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वालों को इस संबंध में पावती देंगें। जमा कराये गये शस्त्रों को समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति पश्चात एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे।
 ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति, जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। जिला कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन, इस आदेश के जारी होने के 07 दिवस के भीतर कलेक्ट्रेट रायपुर के कक्ष क्रमांक 17 में लायसेंस शाखा में दिया जा सकेगा।

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