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 निर्धारित लक्ष्य तक वसूली नहीं करने पर का  34 लाख रूपया राजसात

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में डोर-टू-डोर संपत्तिकर, समेकितकर, जलकर, भू भाटक विज्ञापन कर, यूजर चार्ज इत्यादि करों की वसूली हेतु मेसर्स पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्रा.लि. (राॅची) को अधिकृत किया गया है। नगर निगम भिलाई के साथ संबंधित एजेंसी के बीच दिनांक 21.12.2022 को अनुबंध निष्पादित किया गया है। एजेंसी को अनुबंध के नियम शर्तो के तहत करो की वसूली प्रारंभ करने की अनुमति दिनांक 30.12.2022 को जारी की गई है। एजेंसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 तक राजस्व करों की वसूल की गई राशि के कमीशन राशि 5.6 प्रतिशत से एग्रीमेंट में उल्लेखित शर्तो के अनुसार 10 प्रतिशत होल्ड की गई कुल राशि 33,71,372.11 को होल्ड करके रखा गया है।
         आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देश पर संबंधित एजेंसी को लक्ष्य के अनुरूप राजस्व करों की वसूली सुनिश्चित करने निगम द्वारा समय-समय पर 4 बार पत्र जारी किया गया है। साथ ही राजस्व वसूली समीक्षा बैठकों के दौरान भी लक्ष्य के अनुरूप 90% राजस्व वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। किन्तु संबंधित अधिकृत एजेंसी लक्ष्य के अनुरूप राजस्व करों की वसूली करने में  असफल रही है। अधिकृत एजेंसी मेसर्स पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्रा.लि. (राॅची) द्वारा एग्रीमेंट दिनांक 21.12.2022 के आरटिकल 7 की कंडिका 2.6 की पूर्ति नहीं की गई है। निगम भिलाई द्वारा 10 प्रतिशत होल्ड की गई कुल राशि 33,71,372.11 को एतद् द्वारा राजसात कर दिया गया है। नगर निगम भिलाई द्वारा सभी नागरिकों से अपील की जा रही है कि अपने देय
 करो का का भुगतान समय अवधि में कर देवे।  जमा नहीं करने पर  निगम अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए, संपत्ति  को कुर्की करने की भी कार्रवाई की जाएगी। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी करदाता की होगी ।    

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