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परिवहन विभाग द्वारा मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध 69 हजार 200 रुपये की शमन शुल्क की वसूली

 बालोद।   परिवहन विभाग जिला बालोद द्वारा वर्ष 2024 से अब तक बिना फिटनेस, परमिट, ओव्हरलोड वाहनों, प्रदुषण, बीमा, वर्दी, लायसेंस, आदि वाहनों एवं वाहन चालकों के विरूद्ध जो मोटरयान अधिनियम 1988 एवं मोटरयान नियम 1989 व छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 का उल्लंघन किये जाने पर शमन शुल्क 69 हजार 200 रूपये वसूल की गई। जिला परिवहन अधिकारी श्री प्रकाश रावटे ने बताया कि मोटरयान अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक कुल 1080 वाहनों का फिटनेंस नियमानुसार जारी गया है। उन्होंने बताया कि मोटरयान नियम के उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरूद्ध प्रभारी अधिकारी उड़नदस्ता संभाग दुर्ग द्वारा जिला बालोद में ओव्हरलोड, प्रेसर हार्न, प्रदुषण व अन्य कार्यवाही अंतर्गत शमन शुल्क कुल 02 करोड़ 26 लाख 15 हजार 700 रूपये तथा माह जनवरी एवं फरवरी 2025 में कुल 47 लाख 74 हजार 200 रूपये की वसूल की गई। उन्होंने बताया कि आज 10 मार्च को परिवहन विभाग के द्वारा जिले के विभिन्न में लगभग 35 से 40 बसों की सघन जाँच की गई। जिसमें मोटरयान अधिनियम के तहत् नियम विरूद्ध चलने वाले बसों पर कुल 27 हजार 542 रूपये शमन शुल्क वसूल कर कार्यवाही की गई तथा सभी बस मालिकों को मोटरयान अधिनियम का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि भविष्य में वाहन चालक व वाहनों में कमी पाए जाने पर परिवहन विभाग द्वारा नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी। 

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