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  महापौर परिषद की बैठक में विभिन्न कार्यो को मिली स्वीकृति

 भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई में महापौर परिषद की बैठक महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता में आहूत की गई। बैठक में प्रमुख रूप से 8 एजेण्डा विचारार्थ रखा गया था। जिसमें नगर पालिक निगम भिलाई के क्षेत्रों में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु लगे स्ट्रीट लाईट का वार्षिक संधारण/संचालन एवं रखरखाव कार्य से संबंधित प्रस्ताव आया था। नगर निगम भिलाई क्षेत्र में लगभग 40800 नग स्ट्रीट लाईट पोल है। जिसके माध्यम से नगर की प्रकाश व्यवस्था की जाती है। जिसके संधारण हेतु सभी सामग्री, श्रमिक, कर्मचारी इस लाईट को चालू रखने में लगने वाली सभी सामग्री केबल वायर, फिटिंग में लगने वाले वायर, टाईमर, मेन स्वीच इत्यादि अनुसांगिक सामग्री को शामिल करते हुए व्यय का आंकलन किया गया है। जिसके आधार पर प्रति एलईडी लाईट संधारण में 491.38 पैसा प्रति टाइमर स्वीच/सीसीएमएस संधारण में राशि रू. 12072.50 तथा प्रति नग रनिंग मीटर केबल बदलने में राशि 244.15 व्यय आवेगा। इसी आधार पर निविदा आमंत्रित करने हेतु परिषद के समक्ष रखा गया था, संक्षेपिका में दी गई 27 बिन्दुओ पर विस्तृत चर्चा करते हुए पारित किया गया। 
        रोटरी क्लब भिलाई द्वारा महिला पिंक टायलेट निःशुल्क निर्माण करने का प्रस्ताव लाया गया था, जिसका उपयोग निःशुल्क रूप से महिलाओ द्वारा किया जायेगा। परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि स्थल का चयन ऐसा किया जाए जो सबके लिए सुविधाजनक हो किसी प्रकार का विवादित न हो। इस प्रस्ताव का सभी ने सहर्ष रूप से स्वीकार कर सामान्य सभा के समक्ष अनुमोदन हेतु रखे जाने का निर्णय लिया गया। 
          श्रीमती भुनेश्वरी सिंह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी केन्द्र प्रेमनगर भिलाई जिला-दुर्ग को कार्यकर्ता पद से पृथक किये जाने हेतु, महापौर परिषद में अनुमोदन हेतु लाया गया था। परिषद ने विचार करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पूर्व में नियुक्ति के समय किस तिथि को महापौर परिषद के समक्ष स्वीकृति हेतु लाया गया था एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत पात्र किये गये हितग्राहियो के पात्रता का सत्यापन किस अधिकारी द्वारा किया जाता है। उक्त संबंध में सहायक परियोजना अधिकारी भिलाई-1 से जानकारी प्राप्त कर पुनः विचारार्थ रखे जाने हेतु प्रस्तुत करने को कहा गया।
         नगर पालिक निगम भिलाई जोन कार्यालय जोन क्रं. 03 एवं शिवनाथ विस्तार योजना के मध्य स्थित भूमि के आबंटन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेशानुसार कार्यवाही की गई थी। कार्यवाही पश्चात निगम अधिवक्ता से अभिमत लिया गया, जिसमें अधिवक्ता के अभिमत अनुसार मोहर्रम कर्बला समिति भिलाई के द्वारा प्रस्तुत भूमि आबंटन संबंधी प्रस्तुत आवेदन पूर्णतः विधि विरूद्व होने के कारण आवेदन को निरस्त किये जाने हेतु सलाह दी गई। साथ में यह अभिमत दिया गया है कि नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा जनकल्याणकारी लाभकारी योजनाओ के अंतर्गत भूमि का उपयोग किये जाने का उल्लेख किया गया है। अधिवक्ता के सलाह को महापौर परिषद ने अनुमोदन प्रदान किया। 
         नगर निगम भिलाई पावर हाउस बस स्टैण्ड भवन को छ.ग. शासन श्रम विभाग के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं नंदिनी रोड केन्द्र को किराये पर देने एवं जोन क्रं. 02 वैशाली नगर क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्रं. 22 कुरूद ढांचा भवन स्थित खाली मैदान को किराये पर दिये जाने हेतु दर निर्धारण करने के प्रस्ताव को महापौर परिषद के समक्ष विचारार्थ रखा गया था। जिसमें समिति के सभी सदस्यो ने प्रकरण सलाहकार समिति के माध्यम से आगामी महापौर परिषद की बैठक में प्रस्तुत करने को कहा गया।
       जी.ई. रोड के समीप प्रियदर्शिनी परिसर पश्चिम में 8 करोड़ की लागत से बनेगा स्पोट्स परिसर। जो पुरी तरह से आधुनिक होगा, यहां पर हार्स राईडिंग, स्वीमिंग पूल, स्केटिंग ट्रेक, रनिंग ट्रेक, 400 लोगो के बैठने लायक आॅडिटोरियम, पार्किग, दुकान, बाउण्ड्रीवाल इत्यादि का निर्माण का प्रस्ताव महापौर परिषद के प्रत्यासा में शासन को प्रस्तावित किया गया था। आज महापौर परिषद के समक्ष जोन आयुक्त द्वारा विचारार्थ हेतु विलम्ब से प्रस्तुत किया गया। जिसे पुनः आगामी बैठक में पुरी तैयारी के साथ रखने को कहा गया।
         महापौर परिषद के सभी सदस्य सीजू एन्थोनी, लक्ष्मीपति राजू, केशव चैबे, संदीप निरंकारी, लालचंद वर्मा, चंद्रशेखर गंवई, श्रीमती नेहा साहू, मालती ठाकुर, आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय, सचिव नरेन्द्र कुमार बंजारे, निगम के जोन आयुक्त, अभियंतागण, स्वास्थ्य अधिकारी, लेखाधिकारी आदि उपस्थित रहे। 

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