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 न्यायालय के आदेश पर भिलाई के सस्ता मार्केट से हटाए गए अवैध कब्जे

 भिलाईनगर। नगर निगम भिलाई ने उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए सस्ता मार्केट क्षेत्र में अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई की गई। नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह बेदखली अभियान 03 अप्रैल 2025 को सुबह 11 बजे से शुरू किया गया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा WPC No.-1728/2020  में दिए गए निर्देशों के आधार पर, नगर निगम को सस्ता मार्केट क्षेत्र में किए गए अवैध अतिक्रमणों को हटाने का आदेश दिया गया था। इसके तहत पुराने 30 वर्ष से अधिक के कब्जाधारियों पर कार्रवाई करते हुए आज दुकान खाली कराया गया। शुरू में कब्जे धारी द्वारा विरोध किया गया लेकिन न्यायालय के आदेश मजिस्ट्रेट पुलिस बल देखकर के शांत हो गए।
            कब्जाधारी के नाम पर भी पूर्व साडा वर्तमान नगर निगम भिलाई के द्वारा दुकान आवंटन किया गया था। अपने आवंटित दुकान  पर काबिज थे, लेकिन इसके साथ-साथ दूसरे के नाम से आबंटित स्थल पर कब्जा करके दुकान संचालित कर रहे थे। यह भी देखने में आया कि अवैध कब्जा किए दुकान में कबाड़ सामान भर कर रखे थे, उसके सामने सड़क पर दुकान चला रहे थे। यह दुकान पूर्व साडा से 1994 में क्षेत्रफल 2.5×3.5  गुलाबचंद के नाम पर 3 नंबर, अकराज 5, सुरेंद्र 4 के नाम पर आबंटित था। आज दुर्ग मजिस्ट्रेट वास्तु मित्र दीवान, जोन 2 आयुक्त सतीश यादव, छावनी थाना प्रभारी चेतन सिंह चंद्राकर पुलिस दल के साथ उपस्थित होकर कारवाई करवाएं। कारवाई पश्चात तुरंत मूल आबंटितों को आज जगह नाप कर पजेशन दिया गया। 
          कार्रवाई के दौरान जोन के सहायक राजस्व अधिकारी बसंत देवांगन, तोड़फोड़ प्रभारी हरिओम गुप्ता, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी वीरेंद्र बंजारे, तोड़फोड़ दस्ता से , मंगल जांगड़े, राजेंद्र सिंह, विष्णु सोनी, , गौरकरण कुर्रे, खेमराज आदि उपस्थित रहे।

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