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संपत्तिकर जमा करने पर एक साथ 2 लाभ-पुराने पर ब्याज नहीं, नये पर छूट

 भिलाईनगर। छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर द्वारा संपत्तिकर भुगतान हेतु 30 दिन का विशेष छूट प्रदान की गई है। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में मकान, दुकान मालिको से जिनका वित्तीय वर्ष 2024-25 का बकाया संपत्तिकर का भुगतान नहीं किए है। वें सभी 30 अप्रेल 2025 तक अपने संपत्तिकर का भुगतान कर सकते है। करदाता को 18 प्रतिशत अधिभार एवं 1000 पेनाल्टी में 30 दिवस की विशेष छूट प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोक सभा निर्वाचन कार्य, निकायो का परिसीमन कार्य, मतदाता सूची पुनरीक्षण, स्थानीय निकायों का निरीक्षण आदि कार्यो निकायों के अधिकारी/कर्मचारी संलग्न रहे। जिसके वजह से संपत्तिकर की वसूली प्रभावित हुई है। इसी को देखते हुए शासन द्वारा विशेष अवसर दिया गया है। 

         आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय शासन के आदेश के तारतम्य में नगर निगम भिलाई में वसूलीकर्ता एजेंसी परियोजना निदेशक, मेसर्स श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्रा. लिमि. रांची शाखा भिलाई को संपत्तिकर भुगतान में वर्ष 2024-25 के संपत्तिकर दाताओं को 30 अप्रेल तक विशेष छूट प्रदान करने के लिए निर्देशित किए है। साथ में भवन, भूमि स्वामियों की जानकारी के लिए निगम के प्रत्येक क्षेत्र में वार्डो में व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने के लिए भी सूचित किया गया है। इसके साथ ही जो करदाता वर्ष 2025-26 के लिए संपत्तिकर जमा करने पर 6.25 प्रतिशत का विशेष छूट का लाभ ले सकते है। इस प्रकार निगम भिलाई में दोना सुविधा उपलब्ध है।
                   नागरिको के सुविधा के लिए घर बैठे आनलाईन संपत्तिकर जमा करने के लिए भी सुविधा प्रदान की गई है। आनलाईन वेबसाईट https://Chhattishgarhmunicipal.com/nagarnigam/citizen/ में संपत्तिकर बटन पर क्लीक करने पर संपत्तिकर में रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ओटीपी आयेगा, ओटीपी डालने पर संपत्तिकर का विवरण, डिमांड नोट आदि की जानकारी प्राप्त होगी। भुगतान में क्लीक करने पर विकल्प के रूप में के्रडिट, डेबिट, नेटबैंकिग, यूपीआई पूछा जायेगा, जिस पर क्लीक करने पर भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होगी। साथ ही वेबसाईट से ही भुगतान की रसीद जनरेट होगी, जिसे भवन मालिक प्रिंटकर सुरक्षित रख सकते है।

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