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 ई-श्रम पोर्टल पंजीकृत श्रमिकों हेतु एक्सग्रेशिया भुगतान आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून  तक बढ़ी

 महासमुंद / भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ई-श्रम पोर्टल में पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में एक्सग्रेशिया भुगतान योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
श्रम पदाधिकारी श्री डी.एन. पात्र ने बताया कि इस योजना के तहत आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को वृद्धि करते हुए अब 30 जून 2025 तक कर दिया गया है। इसके तहत दुर्घटना से मृत्यु होने पर एवं पूर्ण दिव्यांगता (दोनों आंख, दोनों हाथ या दोनों पैर की अक्षमता) की स्थिति में 2 लाख रुपए सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जिन पंजीकृत श्रमिकों की दुर्घटना से मृत्यु/दिव्यांगता की घटना 31 मार्च 2022 के पूर्व हुई हो वही एक्सग्रेशिया भुगतान के तहत पात्र होंगे। साथ ही श्रमिक ईपीएफओ/ईएसआईसी के सक्रिय सदस्य नहीं होना चाहिए एवं आयकर दाता न हो।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज मृत्यु की स्थिति में आधार नंबर, यूएएन नंबर (यदि उपलब्ध हो), मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु का कारण संबंधित मेडिकल प्रमाण पत्र, एफआईआर की प्रति (यदि लागू हो) व पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा दिव्यांगता की स्थिति में आधार नंबर, यूएएन नंबर (यदि उपलब्ध हो), अस्पताल की डिस्चार्ज रिपोर्ट, दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र शामिल है। पात्र हितग्राही उक्त समस्त दस्तावेजों के साथ कार्यालय श्रम पदाधिकारी, जिला महासमुंद में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए श्रम विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

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