फरीद नगर लाल मैदान में अनाधिकृत रूप से डंप किए गए मलबा व्यवसाय कर्ता के विरुद्ध होगी कार्यवाही
भिलाई. नगरपालिक निगम भिलाई के जोन क्रमांक 1 के अंतर्गत फरीदनगर लाल मैदान ग्राउंड में कुछ बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर द्वारा बिल्डिंग मटेरियल एवं सी एण्ड डी (ठोस अपशिष्ट ) मटेरियल जो मलवा के रूप में रहता है । लोगों के घर निर्माण के समय निकलने वाले मलबे को एकत्रित करके पूरे लाल मैदान में अनाधिकृत रूप से डंप किया गया है । समय-समय पर लोगों को विक्रय कर अनाधिकृत रूप से व्यवसाय किया जा रहा है, जिसके कारण आस पास के नागरिकों को काफ़ी दिक्कत हो रही है ।
साथ ही कुछ असामजिक तत्वों द्वारा मछली चिकन के सड़े गले अपशिष्ट डालने के कारण जन मानस को हो रही असुविधा को देखते हुए नगर निगम भिलाई द्वारा उक्त स्थान पर किसी प्रकार का भवन निर्माण सामग्री एवं मलवा डंप करने वालों के विरुद्ध नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 में उल्लेखित धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने की सूचना जारी की जा रही है । सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित व्यवसाय कर्ता सात दिवस के भीतर अनाधिकृत रूप से डंप किए गए मटेरियल को हटा कर निगम को सूचित करें अन्यथा संबंधित व्यवसाय कर्ता के विरुद्ध प्रतिदिन अर्थ दंड से दंडित किया जाएगा और उक्त सामग्री को निगम के द्वारा अधिग्रहित किया जाएगा जिसके लिए संबधित व्यवसाय कर्ता जवाबदार होंगे ।
उक्त स्थान पर भविष्य में यदि निगम के कर्मचारी भी कचरा डालते पाए गए तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।











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