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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग ने बालिका को छात्रावास में प्रवेश दिलाने में निभाई निर्णायक भूमिका

   दुर्ग / न्याय व्यवस्था के मानवीय पक्ष को प्रमुखता देते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश/संरक्षक रमेश सिन्हा द्वारा बाल गृह और बाल संप्रेक्षण गृह में रह रहे शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के विकास के लिए बड़ी पहल करते हुए विभिन्न न्यायालयीन प्रकरणों में वसूली गई अर्थदण्ड की राशि इन बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के पास जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित नालसा (बालकों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2024 के अंतर्गत तथा छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा मानवता एवं न्याय के संवैधानिक मूल्यों को साकार करते हुए एक निर्धन एवं जरूरतमंद बालिका को संजीवनी बालिका आवसीय छात्रावास दुर्ग, जिला-दुर्ग  में प्रवेश दिलाने में अहम भूमिका निभाई गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पोटिया, थाना-पुलगाँव, जिला-दुर्ग निवासी एक 12 वर्षीय बालिका, जिसकी माता मानसिक रूप से कमजोर है। मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण माता अपनी नाबालिक बालिका को भी अपने साथ भिक्षाटन के लिए ले जाती थी। बालिका भिक्षाटन का कार्य करना नहीं चाहती है तथा वह पढ़ाई करना चाहती है। इसकी जानकारी प्राप्त होते ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए संबंधित विभाग एवं छात्रावास अधीक्षक से समन्वय स्थापित किया। आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति कर बालिका को विधि एवं नियमानुसार छात्रावास में प्रवेश दिलवाया गया।
इस सराहनीय पहल से न केवल एक बालिका की शिक्षा सुनिश्चित हुई, बल्कि विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग की समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदना भी उजागर हुई है। उक्त सकारात्मक प्रयास से शिक्षा हेतु चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के उद्देश्यों के विफल होने की संभावना को भी समाप्त किया गया। इस संपूर्ण प्रक्रिया में थाना जामुल के पैरालीगल वालेंटियर की प्रमुख भूमिका रही।
 

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