प्राकृतिक आपदा के कारण मृत 03 व्यक्तियों के निकटतम वारिसान को 4-4 लाख रूपए सहायता राशि स्वीकृत
बालोद। कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा ने आदेश जारी कर राजस्व पुस्तक परिपत्र (आर.बी.सी.) 6-4 के तहत् जिले में प्राकृतिक आपदा नैसर्गिक विपत्तियों के कारण 03 मृत व्यक्ति के परिवार (निकटतम वारिस) को आर्थिक सहायता अनुदान दिए जाने के प्रावधानों अनुसार 04-04 लाख रूपए आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया है। कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि वे स्वीकृत राशि का आहरण एवं भुगतान मृतकांे के निकटतम वारिस को करें। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में मृतक समारू राम नायक की पत्नी बाहरिन बाई ग्राम नर्राटोला डौण्डी, मृतक गोपेश मण्डावी के पिता श्री करण सिंह एवं अन्य 04 ग्राम खेरथाडीह एवं मृतक भगतराम की पत्नी मीराबाई नेताम ग्राम बालोदगहन को 04-04 लाख रूपये स्वीकृत किया गया है।
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