पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को उम्रकैद, पेंड्रा कोर्ट ने 7 माह में सुनाया फैसला
पेंड्रा । गौरेला थाना क्षेत्र के पटपरिपारा में सात माह पूर्व हुए जघन्य हत्याकांड के मामले में न्यायालय ने त्वरित न्याय करते हुए आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।
घटनाक्रम के अनुसार, 19 अक्टूबर 2025 की रात आरोपी भैयालाल बैगा का अपनी पत्नी रामकली बैगा के साथ घरेलू बातों को लेकर विवाद हुआ था। आरोपी अपनी पत्नी द्वारा शराब पीने और घर का काम न करने की आदतों से नाराज था। इसी विवाद के दौरान आवेश में आकर आरोपी भैयालाल ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी (टंगिया) से प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत प्रकरण न्यायालय में पेश किया था। अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने शासन की ओर से प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों और साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अपराध की प्रकृति को गंभीर मानते हुए आरोपी भैयालाल बैगा को हत्या का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास के साथ 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न पटाने की स्थिति में आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। उल्लेखनीय है कि अदालत ने महज 7 महीने के भीतर सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाकर त्वरित न्याय की मिसाल पेश की है।




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