ग्राम मदनपुर में कृषि केंद्र का औचक निरीक्षण : अवैध खाद जप्त, बिक्री प्रतिबंधित
- एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कहा गया अन्यथा लाइसेंस निरस्तीकरण की अनुशंसा की चेतावनी दी गई।
बिलासपुर। खरीफ मौसम की शुरुआत होते ही कृषि विभाग द्वारा लगातार कृषि केंद्रों एवं अवैध खाद बिक्री केंद्रों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है ।
इसी कड़ी में आज विकासखंड बिल्हा के ग्राम मदनपुर में राघवेंद्र देवांगन के खाद बिक्री दुकान की जांच की गई ।
उक्त जांच में पाया गया कि उनके द्वारा बिना पास मशीन एवं आईडी प्राप्त किए हुए ही कुछ जैविक खादों का भंडारण दुकान में किया गया था ,एवं रानी गांव स्थित एक गोदाम में 40 बोरा डीएपी 44 बोरा पोटाश एवं 7 बोरा एनपीके एवं 19 द्वारा बायो डी ए पी का भंडारण किया गया था।
उक्त गोदाम कोटा विकासखंड में आता है एवं लाइसेंस में जुड़ा हुआ ना होकर अवैध है। कार्रवाई स्वरूप गोदाम में रखे खाद को कोटा विकासखंड के निरीक्षक पी के अनंत द्वारा जब्ती की कार्रवाई की गई एवं दुकान में रखे खाद को विकासखंड बिल्हा के निरीक्षक आर एस गौतम के द्वारा तत्काल प्रभाव से बिक्री प्रतिबंध किया गया।
दुकान में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत पाई गई कई खामियों के लिए नोटिस देते हुए एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कहा गया अन्यथा लाइसेंस निरस्तीकरण की अनुशंसा की चेतावनी दी गई।
उक्त कार्यवाही के दौरान ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बलराम पैंकरा, एवं श्रीमती मनीषा कंवर भी उपस्थित रहे







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