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उद्यानिकी फसलों का फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक

 राजनांदगांव । छत्तीसगढ़ शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उद्यानिकी फसलों में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ मौसम में फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। सहायक संचालक उद्यान ने बताया कि उद्यानिकी फसलों की खेती कर रहे किसानों को कम तापमान, अधिक तापमान, कीट-व्याधि के प्रकोप के अनुकूल मौसम, अनियमित वर्षा की स्थिति निर्मित होना, ओला वृष्टि, प्रतिकुल मौसम से होने वाले हानि से बचाने के लिए पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई है। खरीफ वर्ष 2026 में राजनांदगांव जिले अन्तर्गत बीमा कराने वाले कृषकों को अधिसूचित फसल टमाटर, बैंगन, मिर्च, अदरक, केला, पपीता, अमरूद के अनुसार निर्धारित कुल बीमित राशि का अधिकतम 5 प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम जो भी कम हो राशि कृषक अंश के रूप में ऋणी एवं अऋणी दोनों प्रकार के कृषकों को जमा करना होगा। बीमा कराने के लिए अऋणी कृषक फसल लगाने का स्वघोषित प्रमाण पत्र, नक्शा खसरा, आधार कार्ड, आईएफएससी कोड सहित अन्य आवश्यक जानकारी उल्लेखित बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति की आवश्यकता होगी। ऋणी कृषकों के लिए विकल्प चयन के आधार पर क्रियान्वित होगी। योजना में शामिल नहीं होने के इच्छुक ऋणी कृषक को भारत सरकार द्वारा जारी चयन प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के 7 दिवस पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। निर्धारित समय-सीमा में हस्ताक्षरित घोषणा पत्र जमा नहीं करने पर संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिए स्वीकृत व नवीनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण को अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जाएगा। इस मामले में बैंक द्वारा किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर संबंधित बैंक किसानों के स्वीकार्य दावों के भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
उद्यानिकी फसल अंतर्गत टमाटर का बीमित राशि 1 लाख 20 हजार रूपए एवं किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि 6 हजार रूपए, बैंगन का बीमित राशि 77 हजार रूपए एवं किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि 3 हजार 850 हजार रूपए, मिर्च का बीमित राशि 90 हजार रूपए एवं किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि 4 हजार 500 रूपए, अदरक का बीमित राशि 1 लाख 50 हजार रूपए एवं किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि 7 हजार 500 रूपए, केला का बीमित राशि 1 लाख 65 हजार रूपए एवं किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि 8 हजार 250 रूपए, पपीता का बीमित राशि 1 लाख 25 हजार रूपए एवं किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि 6 हजार 250 रूपए, अमरूद का बीमित राशि 45 हजार रूपए एवं किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि 2 हजार 250 रूपए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा ओलावृष्टि व चक्रवाती हवाओं के लिए जोखिम तिथि फसलों के लिए निर्धारित की गई है। केला फसल हेतु 1 जनवरी 2027 से 31 मई 2027 तक ओलावृष्टि एवं 1 मार्च 2027 से 31 मई 2027 तक चक्रवाती हवाएं, पपीता फसल हेतु 1 जनवरी 2027 से 30 अप्रैल 2027 तक ओलावृष्टि एवं 1 मार्च 2027 से 31 मई 2027 तक चक्रवाती हवाएं तथा मिर्च फसल हेतु 1 जनवरी 2027 से 31 मार्च 2027 तक ओलावृष्टि के लिए निर्धारित की गई है।
पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना एवं उद्यानिकी फसलों के बीमा के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए राजनांदगांव विकासखंड अंतर्गत वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी शासकीय उद्यान रोपणी पेण्ड्री श्री रविन्द्र कुमार मेहरा के मोबाईल नंबर 6232644992, डोंगरगढ़ विकासखंड अंतर्गत उद्यान विकास अधिकारी शासकीय उद्यान रोपणी अछोली श्री बीएल राणा के मोबाईल नंबर 9424136877 एवं उद्यान विकास अधिकारी शासकीय उद्यान रोपणी अछोली श्री केके डेहरिया के मोबाईल नंबर 9907035625, डोंगरगांव विकासखंड अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी शासकीय उद्यान रोपणी सुखरी व विकासखंड प्रभारी श्री अरविन्द कुमार कुर्रे के मोबाईल नंबर 9770968048, छुरिया विकासखंड अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी व विकासखंड प्रभारी श्री गिरजा शंकर राणा के के मोबाईल नंबर 8319107897 पर संपर्क किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय सहायक संचालक उद्यान कलेक्टोरेट मुख्यालय कमरा नंबर 73 व 77 जिला राजनांदगांव से प्राप्त की जा सकती है।

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