बिना अनुज्ञप्ति संचालन एवं गीला-सूखा कचरा पृथक्करण नहीं करने पर 9 हजार की चालानी कार्रवाई
भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई आयुक्त एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार 18 सितंबर 2026 को जोन क्रमांक-01 अंतर्गत वार्ड क्रमांक-12, रानी अवंती बाई कोहका क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों में अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) नहीं पाए जाने तथा गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं रखने पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के दौरान अदिति कैफे फास्ट फूड पर अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं होने पर ₹2,000, जय मां शारदा स्वीट्स बेकरी पर ₹1,500 तथा गीला-सूखा कचरा पृथक नहीं रखने पर ₹500 का जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार फ्यूजन तड़का पर गीला एवं सूखा कचरा पृथक नहीं रखने पर ₹1,000 तथा अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं पाए जाने पर ₹4,000 की चालानी कार्रवाई की गई। इस प्रकार कुल ₹9,000 की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई। निगम द्वारा प्रतिष्ठान संचालकों को अनुज्ञप्ति लाइसेंस अनिवार्य रूप से प्राप्त करने तथा गीले एवं सूखे कचरे को पृथक-पृथक रखने के निर्देश दिए गए हैं। निगम की टीम द्वारा स्वच्छता एवं नियमों के पालन को लेकर आगे भी नियमित निरीक्षण एवं कार्रवाई जारी रहेगी।










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