अस्पताल और स्कूलों के आसपास नहीं कर सकेंगे शाेरगुल
राजनांदगांव ।मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के कलेक्टर एस जयवर्धन ने माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा पारित आदेश के परिपालन में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं, न्यायालय एवं धार्मिक संस्थाओं के 100 मीटर की परिधि के क्षेत्र में कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। जारी आदेशानुसार दिन के समय सुबह छह से रात्रि 10 बजे तक औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत 75 डेसिबल ध्वनि सीमा, वाणिज्य क्षेत्र में 65, आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल की ध्वनि सीमा निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत 70 डेसिमल, वाणिज्य क्षेत्र के अंतर्गत 55, आवासीय क्षेत्र के अंतर्गत 45 डेसिमल ध्वनि सीमा निर्धारित किया गया है। कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र साइलेंट जोन क्षेत्र अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं, न्यायालय, धार्मिक संस्थाएं आदि के काम से कम 100 मीटर दूरी तक पटाखे ना फोड़े जाने के आदेश जारी किया गया है। इसी प्रकार इस क्षेत्र के अंतर्गत 100 मीटर की दूरी तक प्रेशर हॉर्न या म्यूजिकल हार्न या अन्य किसी भी प्रकार के साउंड एमप्लीफायर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।





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