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 ट्रंप ने अप्रवासी हिरासत कानून पर किए हस्ताक्षर

वाशिंगटन. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों की सुनवाई-पूर्व हिरासत की अनुमति देने वाले अपने पहले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह कानून चोरी, सेंधमारी जैसे अपराधों में आरोपित अवैध अप्रवासियों को सुनवाई से पहले हिरासत में रखने का अधिकार देता है। 'लेकेन राइली एक्ट' को पहले अमेरिकी संसद के दोनों सदन 'हाउस और सीनेट' में द्विदलीय समर्थन मिला था। ट्रंप ने 20 जनवरी को कार्यभार संभालने के बाद पहले विधेयक के तौर पर इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रंप ने कहा, "इस कानून के तहत, गृह सुरक्षा विभाग को उन सभी अवैध अप्रवासियों को हिरासत में लेने का अधिकार होगा जो चोरी, सेंधमारी, डकैती, पुलिस अधिकारी पर हमला, हत्या या गंभीर चोट से जुड़े अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए हैं।" यह कानून जॉर्जिया की 22 वर्षीय नर्सिंग छात्रा लेकेन राइली के नाम पर रखा गया है। छात्रा की वेनेजुएला के एक अवैध अप्रवासी ने हत्या कर दी थी। ट्रंप ने इसे 'ऐतिहासिक कानून' करार दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी से सांसद डिक डर्बिन ने इस कानून की आलोचना करते हुए कहा कि यह संघीय सरकार की शक्तियों को कमजोर करता है और संविधान द्वारा निर्धारित आप्रवासन नीतियों के खिलाफ है। सीनेट में यह विधेयक 35 के मुकाबले 64 वोट से पारित हुआ, जबकि हाउस में इसे 156 के मुकाबले 263 मतों से मंजूरी मिली।

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