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  महिला औऱ बाल विकास मंत्रालय ने पीएम केयर्स बाल विकास योजना की अवधि 28 फऱवरी तक बढ़ाई

 नई दिल्ली। महिला औऱ बाल विकास मंत्रालय ने पीएम केयर्स बाल विकास योजना की अवधि 28 फऱवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले यह योजना 31 दिसंबर 2021 तक वैध थी। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा गया है कि इस योजना के लाभार्थी बच्चों की पहचान करें और पोर्टल पर उनका पंजीकरण कराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की वजह से अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए पिछले वर्ष ये योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य कोविड महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों की देखभाल औऱ मदद करना है। इसके तहत बच्चों के लिए निशुल्‍क शिक्षा और स्वास्‍थ्‍य देखभाल की व्‍यवस्‍था के साथ ही 18 वर्ष की आयु के बाद से उनके लिए तय मासिक सहायता राशि की व्‍यवस्‍था भी की गई है। तेईस वर्ष का होने के बाद ऐेसे बच्‍चों के लिए योजना में एक मुश्‍त 10 लाख रूपए देने का भी प्रावधान किया गया है। इस योजना के लिए लाभार्थी बच्‍चों की जानकारी कोई भी व्‍यक्ति पेार्टल के जरिए प्रशासन को दे सकता है।

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