भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित करना सुनिश्चित करें: सीवीसी
नयी दिल्ली. केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने सोमवार को सरकारी बैंकों और सरकारी विभागों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि दोषी को सजा जरूर मिले। सीवीसी ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जुर्माने पर अमल नहीं करने का भी उल्लेख किया। इस संबंध में वर्ष 2020 और वर्ष 2021 के लिए अनुपालन रिपोर्ट अंतिम रूप से 30 जून तक सीवीसी को भेजने के लिए कहा गया है। सीवीसी की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि विभागीय कार्यवाही पूरी होने के बाद यदि आरोप साबित होते हैं तो आरोपी अधिकारी के खिलाफ अंतिम आदेश जारी किये जाएं और उस पर उचित जुर्माना भी लगाया जाए। आदेश के मुताबिक आयोग और मुख्य सतर्कता अधिकारी को भी जारी किये गये अंतिम आदेश से अवगत कराया जायेगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि आयोग के संज्ञान में आया है कि कई मामलों में जुर्माना लगाने वाले अंतिम आदेश के जारी होने के बाद भी इस पर वास्तव में अमल नहीं किया गया। आयोग के मुताबिक इससे अनुशासनात्मक कार्यवाही की पूरी प्रकिया निष्फल हो जाती है। आदेश में कहा गया है कि इसलिये आयोग ने यह फैसला लिया है कि संबंधित संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी आरोपी अधिकारी के खिलाफ जारी किये गये अंतिम जुर्माना आदेश पर अमल की पुष्टि करेंगे।






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