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  वाहनों से संबंधित सभी कागजात की वैधता अवधि अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ाई गई

नई दिल्ली।  केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना महामारी को देखते हुए सड़क यातायात के लिए जरूरी कागजात जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और अन्य अनुमतियों की अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने आज इस संबंध में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश जारी किए।
 मंत्रालय ने इससे पहले भी मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 से संबंधित सभी दस्तावेजों की अवधि इस वर्ष 30 मार्च, नौ जून और 24 अगस्त को भी बढ़ाई थी। दिशानिर्देशों में कहा गया था कि वाहन की फिटनेस, सभी तरह की अनुमतियां, लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य संबंधित दस्तावेजों कि वैधता की अवधि इस वर्ष 31 दिसम्बर तक मानी जाएगी। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार इन दस्तावेजों को अब 31 मार्च 2021 तक वैध माना जाएगा। इसमें वे सभी दस्तावेज शामिल होंगे जिनकी मान्यता अवधि एक फरवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक समाप्त होगी।

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