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   विमान कम्पनियों को कोविड-19 के टीके ले जाने के लिए दिशा निर्देश जारी

नई दिल्ली।  नागरिक उड्डयन महानिदेशालय- डीजीसीए ने कोविड-19 के टीकों को लाने-ले-जाने के लिए विमानन कंपनियों और अन्य विमान संचालकों को दिशा-निर्देश दिए हैं। डीजीसीए ने एक परिपत्र में कहा है कि खतरनाक सामग्री ले जाने वाले सभी आपरेटर कोविड-19 के टीकों को नियामक आवश्यकताएं पूरी करने के बाद सूखी बर्फ में पैक कर ले जा सकते हैं।
परिपत्र के अनुसार कोविड-19 के टीकों को ले जाने वाले  सभी गैर-निर्धारित आपरेटरों को उड़ानें शुरू करने से पहले विशेष अनुमति लेनी होगी।
 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कल बताया था कि भारत में अगले कुछ दिनों में कोविड -19 टीकाकरण शुरू होने की उम्मीद है और केंद्र सरकार ने सभी हितधारकों से इस प्रक्रिया में सहायता करने का अनुरोध किया है। डीजीसीए परिपत्र में कहा गया है कि माइनस 8 डिग्री  से  माइनस 70 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान वाली सूखी बर्फ टीकों के लाने- ले जाने के लिए सस्ती पड़ती है। इसलिए सभी आपरेटरों को टीके लाने-ले जाने के लिए इस दौरान अपने पास अधिक से अधिक मात्रा में सूखी बर्फ की आवश्यकता होगी, जिसे विमान में सामान रखने की जगह में रखा जा सकता है। यात्री विमान से ले जाने की स्थिति में इस बर्फ को यात्री केबिन में भी रखा जा सकता है। परिपत्र में आगे कहा गया है कि टीके ले जाने के लिए सभी आपरेटरों को क्या करें और क्या नहीं करें के बारे में दिशा-निर्देश तैयार करने होंगे और इन टीकों को प्रशिक्षित व्यक्ति ही ले जा सकेंगे।
 डीजीसीए के निर्देशों के अनुसार अधिकृत विमानन कंपनियां यात्री केबिन या कार्गो केबिन में सूखी बर्फ में पैक किए हुए टीके ले जा सकती हैं। यात्री केबिन में टीके ले जाए जाने की स्थिति में यात्रियों को विमान में यात्रा की अनुमति नहीं होगी।
 

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