सास की हत्या के मामले में महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा
मुजफ्फरनगर। जिले की एक अदालत ने सोमवार को एक महिला और उसके प्रेमी को महिला की सास की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जय सिंह पुंडीर ने भावना ओर मोहित को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराते हुए दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और साक्ष्य के अभाव में अन्य चार आरोपियों को बरी कर दिया। सरकारी वकील आशीष त्यागी के अनुसार आरोपी भावना की सास राधा रानी की 11 नवंबर, 2017 को ए टू जेड कॉलोनी में उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वह दूध लेने गई थी। पुलिस ने मामले में उसकी बहू भावना और उसके प्रेमी मोहित समेत छह आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।









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