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पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में 31 जुलाई तक कर सकते हैं निवेश

नई दिल्ली। कोरोनो महामारी को देखते हुए सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) और सुकन्या समृद्धि स्कीम सहित कई छोटी बचत योजनाओं के लिए जमा और खाता खोलने के नियमों में ढील दी है। ये छूट 31 जुलाई को समाप्त हो रही है। इसके तहत पीपीएफ खाताधारकों को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए न्यूनतम और अधिकतम राशि अपने खातों में 31 जुलाई तक जमा करने की अनुमति दी है। वहीं सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत खाता खोलने को लेकर भी राहत दी गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटी अधिनियम के तहत 2019-20 के लिए कटौती का दावा करने के लिए विभिन्न निवेश की समय सीमा को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है, जिसमें धारा 80सी, 80डी, 80जी आदि शामिल हैं। इसके तहत अब पीपीएफ खाताधारक इसमें टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए 31 जुलाई तक निवेश कर सकेंगे। इसके अलावा अकाउंट में साल में कम से कम 500 रुपए जमा करना होते हैं ऐसा न करने पर पेनल्टी वसूली जाती है। इस मिनिमम अकाउंट को भी 31 जुलाई तक जमा करना होगा। पीपीएफ पर 7.1 फीसदी सालाना की दर से रिटर्न मिल रहा है।

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