निगम भिलाई में आंतरिक शिकायत समिति की हुई बैठक
भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई में कामकाजी महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने तथा उत्पीड़न की शिकायतों की रोकथाम और निवारण तथा उससे संबंधित या उनके अनुशांगिक विषयों अंतर्गत कार्यवाही किये जाने आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति का प्रथम निगम में संपन्न हुई। जिसमें समिति अध्यक्ष सुश्री दिप्ती साहू, सचिव रीता चतुर्वेदी, उत्कृष्ठा एनजीओ संस्था से चयनित सदस्य शानू मोहनन व समिति के सभी सदस्य सम्मिलित हुए।
बैठक में अध्यक्ष द्वारा अधिनियम के संबंध में जानकारी दी गई व सदस्यों से बेहतर सुझाव मांगा गया। विदित हो कि 2012 में यौन उत्पीड़न और महिलाओं पर हिंसा की बढ़ती घटनाओं के चलते भारत में इसके खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की गयी। महिलाओ के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा दिलाने तथा और यौन उत्पीड़न के शिकायतों के निदान की दिशा में 2013 में यह कानून बनाया गया था।
इस अधिनियम के अनुसार यौन उत्पीड़न महिलाओं के समानता के मूल अधिकार, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14,15,21 में दिये गये है, का उल्लंघन है। यह अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थल के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है और जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। निगम भिलाई में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया हे। एनजीओ के सदस्य समय समय पर वर्कशाप के माध्यम से आकर सुझाव देंगी। साथ में महिलाओं के प्रति नई-नई जानकारियों को साझा करेगी। किस प्रकार से और प्रगति की जावे।









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