ब्रेकिंग न्यूज़

नगर निगम रायपुर को राजस्व अमले को अगस्त तक 90 करोड़ की राजस्व वसूली का लक्ष्य

सम्पूर्ण राजस्व अमला फील्ड में कार्य करें, ताकि निर्धारित राजस्व लक्ष्य 500 करोड़ रू. की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्ति हो सकें 0
0 निगम से ट्रेड लाईसेंस लेने वाले ऐसे व्यवसायी जो आवासीय कर दे रहे हैं वे राजस्व विभाग में संपर्क कर रिकार्ड अपडेट कराकर तत्काल व्यवसायिक कर अदा कर दें एवं जुर्माने से बचें 
रायपुर । नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री अबिनाष मिश्रा के आदेषानुसार निगम अपर आयुक्त श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता ने सभी जोन कमिष्नरों को निर्देषित किया है कि जोन कार्यालय का सम्पूर्ण राजस्व अमला फील्ड पर कार्य करें, ताकि निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति हो सकें। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में समस्त जोनों को मिलाकर 500 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नगर निगम राजस्व विभाग ने नगर निगम से टेªड लाईसेंस प्राप्त करने वाले व्यवसायियों से अनुरोध किया है कि यदि उन्होने निगम को आवासीय कर अदा किया है और व्यवसायिक गतिविधि चला रहे है तो कृपया ऐसे सभी व्यवसायी अपने वार्ड के जोन के सहायक राजस्व अधिकारी से संपर्क कर रिकार्ड अपडेट करवाकर आवासीय के स्थान पर व्यवसायिक कर देना तत्काल स्वतः सुनिष्चित कर लें ताकि वे जुर्माने की कार्यवाही से सुरक्षित रहे। निगम राजस्व विभाग ने इसमें संबंधित व्यवसायियों से सहयोग देने अनुरोध किया है अन्यथा की स्थिति में जांच उपरांत व्यवसायिक करों की वसूली जुर्माना सहित करने की चेतावनी दी है। 
        अपर आयुक्त ने निर्देष दिये है कि नगर निगम सीमा अंतर्गत आवासीय क्षेत्र में हॉस्टल, किराना दुकान, व्यावसायिक कार्यालय अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही है, परंतु संपत्तिकर आवासीय जमा किया जा रहा है। वार्डवार टीम द्वारा फील्ड में जाकर मौके पर जांच कर उन पर व्यावसायिक टैक्स वसूल किया जाना सुनिश्चित करें। निर्देषित किया गया है कि माह अगस्त 2024 तक 90 करोड़ की राजस्व वसूली पूर्ण करना है। 
        अपर आयुक्त ने सभी जोन कमिष्नरों को निर्देषित किया है कि नगर निगम द्वारा जारी लगभग 40000 ट्रेड लायसेंस की जानकारी निगम मुख्यालय से जोनवार जोनो को भेजी जा रही है। जिससे वे जोन स्तर पर राजस्व अमले को फील्ड में भेजकर प्रकरणवार भौतिक जांच करें एवं आवासीय होने पर व्यावसायिक सम्पत्तिकर एवं यूजर चार्ज आरोपित करें। किसी भी स्थिति में ट्रेड लायसेंस, गुमास्ता आवासीय टैक्स पर जारी नहीं किया जाना सुनिश्चित करें। 
       अपर आयुक्त ने सभी जोन कमिष्नरों को निर्देषित किया है कि अमृत मिशन के सभी नल कलेक्शन को वर्ष 2023-24 अथवा नल में जल प्रवाह प्रारंभ करने के वर्ष से नियमानुसार जलशुल्क सम्पत्तिकर के साथ वसूल करना सुनिश्चित करें। खाली प्लॉट, अनआईडेन्टीफाईड प्रॉपर्टी आदि पर अनिवार्य रूप से सम्पत्तिकर वसूल किया जाना सुनिश्चित करें ।

Related Post

Leave A Comment

Don’t worry ! Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Chhattisgarh Aaj

Chhattisgarh Aaj News

Today News

Today News Hindi

Latest News India

Today Breaking News Headlines News
the news in hindi
Latest News, Breaking News Today
breaking news in india today live, latest news today, india news, breaking news in india today in english