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 कलेक्टर ने की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा, कहा किसानों को दिलाएं लाभ

-रबी फसल बीमा के लिए सिर्फ 14 दिन बाकी, अंतिम तिथि 31 दिसंबर 
-फसल बीमा कराने आधार कार्ड जरूरी 
बिलासपुर, /कलेक्टर श्री अवनीश शरण की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति की बैठक  मंगलवार को आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर द्वारा ’’फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ’’ के माध्यम से किसानों के बीच अधिक से अधिक फसल बीमा को लेकर जागरूकता लाने तथा अऋणी किसानों को फसल बीमा आवरण में शामिल करने हेतु निर्देशित किया गया। 
          बैठक में कलेक्टर ने समस्त ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों तथा आत्मा योजनांतर्गत कार्यरत् मैदानी अमलों एवं कृषक मित्रोें को लक्ष्य प्रदाय करने हेतु निर्देशित किया । जिसके परिपालन में उप संचालक कृषि बिलासपुर द्वारा यह बतलाया गया कि उक्तानुसार प्रत्येक मैदानी अधिकारियों/कर्मचारियों को 50-50 अऋणी कृषकों को प्रोत्साहित कर फसल बीमा आवरण में शामिल करवाने हेतु लक्ष्य प्रदाय किया गया है। उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले में एचडीएफसी अर्गो जनरल इन्श्योरेंश कम्पनी द्वारा मौसम वर्ष रबी 2024-25 हेतु संचालित किया जा रहा है। जिले के सभी तहसीलों के 165 ग्रामों को अधिसूचित किया गया है तथा चना फसल, अलसी, राई-सरसों, गेंहूँ सिंचित और गेंहूँ असिंचित फसल को जिले में अधिसूचित किया गया हैै। जिले में रबी फसलों को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की क्रियान्वयन संबंधी अधिसूचना कृषि विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना अनुसार ़ऋणी एवं अऋणी कृषकों के फसल बीमा किये जाने हेतु अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 एवं बीमा पोर्टल पर कृषकों की पूर्ण प्रविष्टि करते हुये बीमा कंपनी को प्रीमियम स्थानांतरित करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2024 निर्धारित हैं।
  फसल बीमा कराने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है, वे सभी किसान जो फसल बीमा में पंजीयन कराना चाहते हैं उन्हें अपना आधार कार्ड रबी वर्ष 2024-25 के लिए 31 दिसंबर के पहले बैंक में अपडेट कराना होगा। फसल बीमा पोर्टल पर बिना आधार प्रमाणिकरण के फसल बीमा मान्य नहीं होगा। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिला बिलासपुर में ऋणी व अऋणी कृषक जो भू-धारक व बटाईदार हो योजना में शामिल हों सकते है। वे स्व प्रमाणित बुआई प्रमाण-पत्र, आधारकार्ड, बैंक पासबुक व भूमि के दस्तावेज के साथ बैंक/वित्तीय संस्थान, लोकसेवा केन्द्र, क्रियान्वयन बीमा कंपनी में 31 दिसंबर 2024 तक आवेदन कर योजना में शामिल हो सकते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि बैंक/वित्तीय संस्थान/लोक सेवा केन्द्र, कृषक-प्रीमियम की राषि एकत्रित कर उचित माध्यम से समय सीमा में संबंधित बीमा कम्पनी को प्रदाय करें ताकि कोई भी इच्छुक अऋणी कृषक फसल बीमा के लाभ से वंचित न हो। प्रतिकूल मौसम अवस्थाओं के कारण अधिसूचित क्षेत्र के 75 प्रतिशत क्षेत्र में बुवाई न होने पर बीमित राशि का अधिकतम 25 प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति। केवल चना फसल के लिए लागू है, स्थानीय आपदाएं जैसे-ओलावृष्टि, जलप्लावन, बादल फटना और प्राकृतिक आकाशीय बिजली से व्यक्तिगत आधार पर अभिचिन्हित स्थानीय कृत जोखिमों से होने वाले क्षति से सुरक्षा प्रदान करेगा। 
           फसल कटाई के उपरान्त नुकसान खेत में काटकर व फैलाकर/छोटे गठरों में बांधकर सुखाने हेतु रखी गयी फसलों को फसल कटाई के पश्चात् केवल 14 दिनांे के अधिकतम अवधि में चक्रवात, चक्रवाती बारिश और बेमौसमी बारिश होने से हानि होने की स्थिति में स्थानीय आपदाएं एवं फसल कटाई उपरांत नुकसान होने पर 72 घंटो के भीतर अपनी फसल के नुकसान की सूचना, राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा/क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक/जिला सहकारी बैंक/प्राथमिक सहकारी समितियॉ, लोक सेवा केन्द्र, भारत सरकार की क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, जिला/विकासखण्ड/तहसील स्तर कृषि/राजस्व कार्यालय एवं शिकायत निवारण पोर्टल टोल फ्री नम्बर 14447 पर दे सकते हैं। उप संचालक कृषि ने जिले के समस्त किसानों से अपील कि है कि अधिक से अधिक संख्या में रबी वर्ष 2024-25 हेतु फसल बीमा आवरण का लाभ लें तथा प्राकृतिक/स्थानीय आपदा से फसल को होने वाले नुकसान से क्षतिपूर्ति के द्वारा भरपाई करने हेतु निश्चिंत रहें। 

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