एक अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी श्रेणी के मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट लगाना अनिवार्य
बालोद। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जिले में 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी श्रेणी के मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट लगाया जाना अनिवार्य है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि वाहन स्वामी द्वारा छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग के वेबसाईट cgtransport.gov.in पर लॉगिन कर सीधे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट नम्बर प्लेट आर्डर किया जा सकता उन्होंने बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट नंबर प्लेट 19 मार्च 2025 के पूर्व लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत निर्धारित शुल्क का भुगतान केवल डिजिटल माध्यम से किए जाऐंगें।

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