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आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब विक्रेताओं के विरूद्ध जिले में की जा रही है लगातार कार्रवाई

बालोद। सचिव सह आबकारी आयुक्त सुश्री आर संगीता के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल के मार्गदर्शन में जिला आबकारी अधिकारी श्री राजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में बालोद जिले में अवैध मदिरा निर्माण, धारण, परिवहन एवं विक्रेताओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत शराब कोचियों के विरूद्ध अवैध निर्माण, धारण, परिवहन, विक्रय एवं चैर्यनयन के विरुध्द कार्यवाही करते हुए 21 जनवरी को थाना रनचिरई क्षेत्र के अंतर्गत आरोपी जनक लाल साहू के पास से 58 लीटर देशी प्लेन शराब जप्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के तहत 01 गैरजमानतीय प्रकरण कायम कर आरोपी का जेल निरुद्ध किया गया है। इसी तरह 23 जनवरी को थाना डौण्डीलोहारा के अंतर्गत आरोपी शुभम साहू के पास से कुल 6.48 लीटर देशी शराब जप्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के तहत 01 गैरजमानतीय प्रकरण कायम कर आरोपी का जेल निरुद्ध किया गया है। इसी तरह 23 जनवरी को थाना बालोद अंतर्गत कुल 5.50 लीटर कच्चा महुआ शराब जप्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के तहत 01 लावारिस प्रकरण कायम किया गया।
जिला आबकारी अधिकारी श्री राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि 01 अपै्रल 2024 से 23 जनवरी 2025 तक 1260 जगहों में अवैध मदिरा के विक्रय, धारण, निर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं अवैध रुप से मद्यपान की सुविधा उपलब्ध कराने तथा सार्वजनिक स्थल पर मदिरापान करने वालों के विरुध्द सतत अभियान चलाकर कुल 697 अपराधिक प्रकरण कायम किया गया है। जिसमें कुल 796.80 लीटर अवैध शराब, 760 कि.ग्रा. लाहन एवं 02 दोपहिया वाहन (कुल बाजार मूल्य 03 लाख 92 हजार 152 रुपये) जप्त की गई है एवं मदिरा दुकानों से संलग्न अहाता संचालकों के विरुध्द कुल 74 विभागीय प्रकरण कायम किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक श्री आशाराम शाक्य, आबकारी उपनिरीक्षक श्री अतुल देवांगन, आबकारी उपनिरीक्षक श्री जागेश्वर सिंह दाऊ एवं आबकारी उपनिरीक्षक रोशन लाल बंजारे द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग जिला बालोद द्वारा अवैध मदिरा धारण, विक्रय, संग्रहण, परिवहन एवं तस्करी के विरुध्द अभियान निरंतर जारी रहेगा।

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