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सभी राजनैतिक दल आचार संहिता का पालन करें: सामान्य प्रेक्षक

*महापौर एवं नगरीय निकाय अध्यक्ष के प्रत्याशी निर्धारित व्यय सीमा का पालन करें: व्यय प्रेक्षक श्री गजभिए*
 *सौहार्द्रपूर्ण वातावरण और सामजस्व स्थापित करते हुए निर्वाचन कार्य संपन्न करें: कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह*
 *कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्या होने पर पुलिस को सूचित करें: एसएसपी डॉ सिंह*
रायपुर/ नगरीय निकाय निर्वाचन की सामान्य प्रेक्षक श्रीमती इफ्फत आरा और निर्वाचन व्यय प्रेक्षक श्री सुनील गजभिये की उपस्थिति मे आज कलेक्टोरेट स्थित रेडक्रास भवन के सभागृह  में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं अभ्यर्थियों की बैठक हुई। इसमें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गौरव सिंह, एसएसपी डॉ लाल उम्मेद सिंह, नगर निगम कमिश्नर श्री अबिनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्री विश्वदीप और उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर बंदे सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। 
सामान्य प्रेक्षक श्रीमती इफ्फत आरा ने कहा कि सभी अभ्यर्थियों और उनके प्रतिनिधियों को नियमों आचार संहित का पालन करें। उन्हें नियमों की भी जानकारी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का भ्रम होने पर वे अपने रिटर्निंग अधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के दौरान कार्यालयों, सभाओं रैलियों, वाहनों इत्यादी की अनुमति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से ले लेना चाहिए। चुनाव के दौरान किए गए निर्धारित व्यय सीमा का भी पालन करना चाहिए। श्रीमती आरा ने कहा कि रायपुर नगर पालिक निगम का चुनाव इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन अर्थात ईवीएम से होना है। सभी अभ्यर्थियों और उनके प्रतिनिधियों को भी महापौर अध्यक्ष व पार्षद प्रत्याशियों को ईवीएम के माध्मय से मतदान प्रक्रिया की तकनीकि जानकारी होनी चाहिए। सामान्य प्रेक्षक ने मतदान और मतगणना अभिकर्ताओं को उचित प्रशिक्षण देने के लिए भी कहा।
 बैठक में निर्वाचन व्यय प्रेक्षक श्री सुनिल गजभिए ने जानकारी दी कि रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में महापौर प्रत्याशी के अधिकतम् व्यय की सीमा 25 लाख रुपए है। उन्हें इसी सीमा के अन्तर्गत सभी आय और व्यय को दर्शाना होगा। व्यय उसी विशेष बैंक खाते से किया जाएगा जो नामांकन के दौरान प्रस्तुत किया गया है। नगद राशि के रुप में पूरे निर्वाचन के दौरान किसी एक व्यक्ति को एक कार्य के लिए दस हजार रुपए से ज्यादा नहीं दिया जा सकेगा। उन्होने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी रेट लिस्ट के आधार पर व्यय की गणना की जाएगी। व्यय लेखा का जानकारी में व्यय की रसीदें भी संलग्न करना होगा। महापौर प्रत्याशी को व्यय की जानकारी के लिए तीन प्रारुप क, ख और ग जारी किया गया है। इसी में सभी खर्चों को दर्शाकर प्रस्तुत करना होगा। पूरी निर्वाचन प्रक्रिया की अवधि में अभ्यर्थी को कम से कम दो बार अपने लेखे (केवल प्रारूप क) का निरीक्षण करने के लिए प्रस्तुत करना होगा। निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिवस के भीतर प्रत्याशियों को व्यय लेखा का अंतिम विवरण जमा करना होगा। 
 जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर ने इस अवसर पर उपस्थित सभी अभ्यर्थियों और उनके प्रतिनिधियों से कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान आपसी सामजस्य और सौहार्द्र पूर्ण वातावरण में संपन्न कराएं।  डॉ गौरव सिंह ने रायपुर नगर निगम निर्वाचन क्षेत्र के लिए ईवीएम मशीन से मतदान की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि महापौर अध्यक्ष पद के लिए ईवीएम में प्रदर्शित सफेद लेबल में मतदाता अपनी पसंद के अभ्यर्थी के नाम के सामने खुले बटन को दबा कर अपना मतदान कर सकेगें। मतदान होते ही ईवीएम से एक छोटी सी बीप की आवाज आएगी। इस छोटी बीप का मतलब होगा की मतदाता ने महापौर के लिए अपना वोट दे दिया है। इसके बाद पार्षद पद के लिए ईवीएम में प्रदर्शित गुलाबी लेबल में मतदाता अपनी पसंद के अभ्यर्थी के नाम के सामने खुले बटन को दबा कर अपना वोट दे सकेगें। मतदान के बाद एक बड़ी बीप की आवाज आएगी। इस बड़ी बीप का मतलब होगा की मतदाता ने पार्षद के लिए अपना वोट दिया। एसएसपी डॉ लाल उम्मेद सिंह ने कहा कि निर्वाचन के दौरान कानून व्यवस्था का पालन करें। यदि किसी को कोई समस्या हो तो पुलिस को सूचित करें। राजनैतिक दल, रैलीसभा इत्यादि की अनुमति संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त करें। बिना अनुमति के कोई भी रैली-जुलूस ना निकालें। साथ ही जितने वाहनों की अनुमति प्राप्त हो उतने ही का उपयोग करें।
 

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