बिना अनुमति के कार्यालय में अनुपस्थित रहने वाले के विरूद्ध की जाएगी कार्रवाई
बालोद। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 हेतु आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के फलस्वरूप जिले के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को शनिवार एवं रविवार तथा अन्य अवकाश में भी कार्यालय में उपस्थित रहकर अपने कार्य का संपादन करने के निर्देश दिए हैं। अति आवश्यक परिस्थितियों में ही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिकारी-कर्मचारियों का अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमति के बिना अपने कार्य एवं मुख्यालय में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के भी निर्देश जारी किए हैं।


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