निगम ने आवासीय, व्यवसायिक भवनों में रैन वाटर हार्वेस्टिंग पीट नहीं लगाने पर नोटिस दी
रायपुर - नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे, नगरीय नियोजन एवं भवन अनुज्ञा विभाग अध्यक्ष श्री मनोज वर्मा, आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देशानुसार राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और रायपुर जिला प्रशासन के मार्ग निर्देशन अनुरूप नगर निगम नगर निवेश विभाग द्वारा रैन वाटर हार्वेस्टिंग पीट को लेकर अब तक पीट का निर्माण आवासीय व्यवसायिक भवनों में नहीं कराने वाले संबंधित लोगों व संस्थानों को अधिनियम अनुसार नोटिस देकर 7 दिन का समय देकर रैन वाटर हार्वेस्टिंग पीट लगवाने एवं प्रमाण सहित जानकारी देने के निर्देश दिये जा रहे हैँ। प्रावधान के अनुसार 7 दिन में पीट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों एवं संस्थानों को सूची बनाकर उनकी नगर निगम नगर निवेश विभाग में नियमानुसार जमा अमानती राशि को जप्त करने कार्यवाही कर नगर निगम अपनी ओर से व्यवस्था के अंतर्गत उक्त व्यक्तियों के घरों एवं संस्थानों में रैन वाटर हार्वेस्टिंग पीट लगवाने कार्यवाही की जानी प्रस्तावित की गई है।
जानकारी के अनुसार आज नगर निगम जोन 3 नगर निवेश विभाग द्वारा जोन क्षेत्र में 29 आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों में रैन वाटर हार्वेस्टिंग पीट नहीं लगाने पर संबंधितों को नोटिस जारी की गई। वहीं जोन 4 द्वारा 11 व्यवसायिक संस्थानो को रैन वाटर हार्वेस्टिंग पीट नहीं लगाने पर नोटिस जारी की गई। जबकि जोन 9 नगर निवेश विभाग ने 17 आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों में रैन वाटर हार्वेस्टिंग पीट नहीं लगाने पर नोटिस जारी कर नियमानुसार एक सप्ताह के भीतर रैन वाटर हार्वेस्टिंग पीट लगाकर प्रमाण सहित जानकारी नगर निगम रायपुर के नगर निवेश विभाग को देने के निर्देश दिये है। अन्यथा की स्थिति में एक सप्ताह की अवधि के उपरांत नियमानुसार संबंधितों की जमा अमानत राशि जप्त कर उससे नगर निगम नगर निवेश विभाग द्वारा नियमानुसार संबंधितों के घरों और संस्थानों में रैन वाटर हार्वेस्टिंग पीट स्थापित करने आवश्यक कार्यवाही करेगा ।
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