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 राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव  : पंजीकरण की तिथि बढ़ी

-अब पंजीकरण की अंतिम तिथि 17 अगस्त तथा फिल्म प्रविष्टि की अंतिम तिथि 19 अगस्त
 रायपुर /अंतर्विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार सड़क सुरक्षा जन जागरूकता के लिये आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव में सहभागिता हेतु अनेक फिल्म निर्माताओं/गणमान्य नागरिको के अनुरोध पर, वर्षा ऋतु में फिल्म निर्माण मे होने वाली कठिनाईयों को देखते हुए, फिल्म महोत्सव छत्तीसगढ़ 2023 में पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2023 से बढ़ाकर 17 अगस्त 2023 तथा फिल्म प्रविष्टि की अंतिम तिथि 12 अगस्त 2023 से बढ़ाकर 19 अगस्त 2023 की गई है। 
 उल्लेखनीय है कि इस महत्वपूर्ण आयोजन में अब तक देश के विभिन्न राज्यों, उत्तर प्रदेश गुजरात, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट, बिहार, पंजाब, असम, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, हरियाणा, झारखण्ड, दिल्ली, चंडीगढ़, तमिलनाडु, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रो के लगभग 300 प्रतिभागियों के पंजीकरण हुए है।
 प्रतिभागियों के लिये दिशा-निर्देश 
फिल्म एक डॉक्यूमेंट्री, प्रयोगात्मक, कथात्मक, काल्पनिक, गैर कॉल्पनिक या एनीमेशन हो सकती है। मूल फिल्म यथासंभव उच्चतम गणवत्ता (1920x1080 या उससे ऊपर) की सड़क सुरक्षा थीम पर आधारित होनी चाहिए। प्रतिभागियों को सर्वप्रथम https://forms.gle/6fjxo79kCbuzbydh8 में पंजीकरण अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव, छत्तीसगढ़ में भाग लेने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है और आयोजक टीम से कोई भी कभी भी किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं मांगेगा। प्रतिभागी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। एक प्रतिभागी के लिए अधिकतम तीन प्रविष्टियों की पात्रता है। फिल्म की कुल अवधि क्रेडिट सहित (फ्रंट और एण्ड) अधिकतम 140 सेकण्ड (2.20 मिनट) हो सकती है।
 राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव, छत्तीसगढ़ 2023 में दो श्रेणियों में प्रस्तुतियां स्वीकार की जावेगी - (1) छत्तीसगढी भाषा (छत्तीसगढ़ी, गोडी, धुर्वा, भतरी, दोरली, संबलपुरी, कुड़ख, सदरी, बैगानी, कमारी, औरिया, सरगुजिया, दंतेवाड़ा गोड़ी आदि) और (2) अन्य भारतीय भाषा, सभी प्रविष्टियों के लिए हिंदी में उपशीर्षक अनिवार्य है। प्रस्तुत की जाने वाली लघु फिल्में प्रवेशकत्ताओं की मूल रचना होनी चाहिए एवं किसी भी कॉपीराइट या किसी तीसरे पक्ष के किसी अन्य अधिकार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्रतियोगी इस बात से सहमत है कि उन्होंने अपनी लघु फिल्मों में प्रस्तुत संगीत, ध्वनि और या छवियों के संबंघ में सभी आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली हैं।
 किसी भी प्रकार के सामाजिक भेदभाव और अश्लील/वयस्क फिल्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव छत्तीसगढ़ से अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। छत्तीसगढ़ पुलिस एवं अंतर्विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) छत्तीसगढ़ को अधिकार होगा कि महोत्सव के प्रचार उद्देश्यों के लिए प्रविष्टियों (प्रेषित चयनित/नामांकित फिल्में) एवं फिल्म की सामग्री का उपयोग छत्तीसगढ़ पुलिस एवं अंतर्विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) छत्तीसगढ़ द्वारा किया जा सकेगा, और प्रत्येक फिल्म की प्रतियों को अपने महोत्सव पुस्तकालय के हिस्से के रूप में रखा जा सकेगा। सभी प्रविष्टियां चाहे पुरस्कृत हों या नहीं, छत्तीसगढ़ पुलिस और संबंधित एजेंसियों द्वारा व्यावसायिक हित के बिना सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिये उपयोग की जा सकती है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए मोबाईल नंबर 9040834734 अथवा 9479191791 में संपर्क किया जा सकता है।

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