मुख्यमंत्री रोजगार एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित
दुर्ग/छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग स्थापित करने हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। शासन द्वारा 35 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया जाता है। इस पहल के अंतर्गत राज्य के सभी 28 जिलों के इच्छुक लाभार्थी आवेदन जमा कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा दो प्रमुख योजनाओं- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (CMEGP) और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
सहायक संचालक ग्रामोद्योग से प्राप्त जानकारी अनुसार मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम राज्य शासन की योजना है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को लाभ दिया जाएगा। सेवा क्षेत्र के लिए एक लाख रुपये तक तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए तीन लाख रुपये तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना में 35 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है तथा लाभार्थी को परियोजना लागत का पाँच प्रतिशत स्वयं निवेश करना आवश्यक होगा। इस योजना के अंतर्गत साइकिल, मोबाइल, इलेक्ट्रानिक-इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, फोटोकॉपी, टेंट हाउस, होटल, च्वाइस सेंटर जैसे सेवा कार्यों के साथ-साथ दोना-पत्तल निर्माण, फेब्रिकेशन, डेयरी उत्पाद, साबुन-मसाला निर्माण, दलिया, पशुचारा, फ्लाई ऐश ब्रिक्स तथा नूडल्स निर्माण जैसे विनिर्माण कार्य शामिल हैं।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम केंद्र सरकार की योजना है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी वर्गों अजा, अजजा, ओबीसी एवं सामान्य को सेवा क्षेत्र में बीस लाख रुपये तक और विनिर्माण क्षेत्र में पचास लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं ओबीसी को 35 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग को 25 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह अनुदान क्रमशः 25 प्रतिशत और 15 प्रतिशत निर्धारित है। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पीएमईजीपी पोर्टल WWW.KVICONLINE.GOV.IN/PMEGP PORTAL के माध्यम से किया जा सकते हैं।
आवेदन के लिए आवेदक को पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, स्थायी निवास एवं जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज, ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, पैन कार्ड तथा आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। इच्छुक आवेदक अधिक जानकारी एवं आवेदन प्रक्रिया हेतु खादी ग्रामोद्योग शाखा, जिला पंचायत कार्यालय दुर्ग के सहायक संचालक या प्रभारी प्रबंधक से प्रत्यक्ष अथवा दूरभाष के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।











.jpeg)

Leave A Comment