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शहर में कुड़ा कचरा फैलाने एवं जलाने वालो पर निगम की कार्यवाही लगातार जारी

भिलाईनगर। छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 432 की उपधारा 1 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन निर्मित ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन के संबंध में शक्तियों में प्रयोग लाने आदेश जारी किया गया है। ऐसे व्यक्ति जो राज्य में नगर पालिक निगम की सीमा के भीतर कुड़ा फैलाते है इस कृत्य को अपराध की श्रेणी दिया गया है। ऐसे संबंधित व्यक्तियों पर जुर्माना अधिरोपित करने तथा स्थल पर ही जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है। 
         गीला एवं सूखा कचरा पृथक कर अलग-अलग डिब्बों में नहीं रखने वालो पर प्रथम अपराध मानते हुए 100 रूपये एवं बार-बार करने पर 200 रूपये तक जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। सेनेटरी पर 100 से 200 रूपये, उद्यानिकी अपशिष्ट में 500 से 750 रूपये, ठोस अपशिष्ट को सार्वजनिक स्थलों में फैलाने या जलाने पर 500 से 750 रूपये, तीन कार्य दिवस निगम को बिना सूचित किये या गैर अनुज्ञापित स्थल पर आयोजन या समारोह पर 2000 से 3000 रूपये, स्ट्रीट वेंडरों द्वारा खादय सामग्री निपटान में विफलता पर 200 से 400 रूपये, आवास कल्याण और बाजार संघ द्वारा कचरो के निपटान में विफलता पर 3000 से 4500 रूपये, 5000 से अधिक क्षेत्रफल वाले समुदायों और संस्थानों पर 20000 से 30000 रूपये, होटल रेस्टोरेंट पर 2000 से 3000 रूपये, खुले में शौच करते पाये जाने पर 50 से 100 रूपये तथा खुले स्थनों पर पेशाब करने वालो पर 20 से 50 रूपये तक जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। 
           भिलाई शहर को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने निगम का अमला प्रतिदिन मैदानी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। पुरे निगम क्षेत्र के मोहल्लो, नालियों, सार्वजनिक स्थल, बाजार सहित उद्यानों का साफ-सफाई कराया जा रहा है। प्रायः देखने में आ रहा है कि कुछ नागरिकों द्वारा कुड़ा कचरा जला दिया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को अधिक मात्रा में नुकशान पहुंच रहा है। ऐसे नागरिको पर लगाम कसने निगम द्वारा 1 अप्रेल 2025 से लगातार अर्थदण्ड अधिरोपित करने अभियान चलाया जा रहा है। अब तक जोन-1 में 64 लोगो से 6940, जोन-2 में 58 लोगो से 2660, जोन-3 में 49 लोगो से 2310, जोन-4 में 61 लोगो से 6790 एवं जोन-5 में 18 लोगो से 1100 कुल 250 लोगो से 19800 रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा, नागरिक अपने घरो से निकलने वाले कचरे को इधर-उधर न फेके, निगम के सफाई मित्र को देवें। भिलाई के रहवासी शहर की सफाई में अपना सहायोग दें। 

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