मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत
एमसीबी/प्राकृतिक आपदा में मृतकों के परिजनों को सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के परिशिष्ट-1 की कंडिका-6(क)(1) के अंतर्गत निवासी छरछा तहसील केल्हारी़ फुलकुवंर की पानी में डूबने से हुई मृत्यु के पश्चात उनके पति चीनीलाल को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार निवासी पाराडोल तहसील मनेन्द्रगढ़ में मंदीप सिंह की मृत्यु जहरीले सर्प के काटने के कारण हो गया था जिससे मृतक के पिता महेन्द्र सिंह को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। यह सहायता राशि पीड़ित परिवार को आपदा की कठिन घड़ी में संबल प्रदान करने हेतु शासन द्वारा प्रदत्त राहत उपायों के अंतर्गत दी गई है। स्वीकृत राशि का व्यय मांग संख्या-58 के मुख्य शीर्ष-2245 प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में विकलनीय होगा।

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