सही दवा-शुद्ध आहार अभियान के तहत तंबाकू व खाद्य विक्रेताओं पर सघन जांच
दुर्ग. राज्य शासन द्वारा 11 मई तक ’’सही दवा-शुद्ध आहार - यही छत्तीसगढ़ का आधार’’ थीम के अंतर्गत 15 दिवसीय सघन जांच अभियान संचालित किये जाने हेतु प्रत्येक जिले में कार्यरत खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। औषधि शाखा द्वारा अभियान के दसवें दिवस चतुर्थ चरण के प्रथम दिवस आज 06 मई को कोटपा एक्ट के अंतर्गत जिले के जुनवानी, नेहरू नगर एवं स्मृति नगर क्षेत्र में तम्बाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों के बारे में जन जागरूकता लाते हुए जिन पान ठेलों एवं होटलों में कोटपा एक्ट के उल्लंघन पाए गए ऐसे 32 जगहों पर औषधि निरीक्षकों एवं पुलिस दल द्वारा नियमानुसार चालानी कार्यवाही की गई। कोटपा एक्ट के तहत् इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।
इसी प्रकार खाद्य शाखा द्वारा जिले में संचालित कंफेक्श्नरी, कैण्डी एवं चॉकलेट विक्रेता जिसमें मेसर्स पूजा स्वीट्स, मेसर्स जय बाबा टेªडर्स, गोपी स्वीट्स, लक्की स्वीट्स, लिंक रोड, पावर हाउस, भिलाई एवं मेसर्स मनोज कंफेक्श्नरी, ए.एन. प्रोडक्ट, भिलाई-03, की जांच/निरीक्षण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत् किया गया, जिसमें संचालकों को उचित साफ-सफाई के साथ व्यवसाय संचालित किये जाने एवं साथ ही साथ निर्देशित किया गया कि नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।









Leave A Comment