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 सरपंच पद का दुरुपयोग, पद दायित्व के विपरीत कार्य करने पर हटाए गए ग्राम लखापाल के सरपंच

दंतेवाड़ा । न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दन्तेवाड़ा से जारी विज्ञप्ति अनुसार जनपद पंचायत कटेकल्याण के ग्राम पंचायत बड़े लखापाल के सरपंच श्री दिनेश मरकाम पिता श्री कोषा मरकाम को उनके पदीय शक्तियों एवं कर्तव्य निर्वहन के दुरुपयोग तथा अपने सरपंच पद के दायित्वों के विपरीत कार्य करने पर संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (छ) एवं छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 धारा 40 के उपधारा (1) (क), (ख) के प्रावधानों के तहत् उक्त सरपंच को दोषी पाये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 40 (1) में विहित प्राधिकारी के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम बड़ेलखापाल तहसील कटेकल्याण जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा छ०ग० के सरपंच पद से तत्काल प्रभाव से अनुविभागीय अधिकारी दंतेवाड़ा के द्वारा हटाया गया है। 
ज्ञातव्य है कि ग्राम लखापाल के उक्त सरपंच द्वारा अपने साथियों के साथ 18 मार्च 2026 को ग्राम कटेकल्याण के साप्ताहिक बाजार में अनाधिकृत रूप से शांति भंग किया जा कर स्थान विशेष के व्यापारियों को व्यापार करने हेतु मना किया गया था। साथ ही तहसीलदार और अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर बहस बाजी की गई थी। इसके चलते थाना प्रभारी कटेकल्याण द्वारा परिशांति भंग करने के संबंध में इस्तगासा क्रमांक 05,2026 धारा-126, 135 (3) बी.एन.एस.एस. दिनांक 27.03.2026 प्रस्तुत करने पर अनावेदक गण के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार कटेकल्याण में दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 202603161100004 वर्ष 2025-26 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई और अतः छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत बड़ेलखापाल श्री दिनेश मरकाम पिता कोसा मरकाम के विरूद्ध उचित कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन अनुशंसा सहित प्रेषित किया गया था। इसके अलावा तहसीलदार कटेकल्याण जांच प्रतिवेदन के अनुसार कार्यालय अनुविभागीय राजस्व के द्वारा उन्हें 27 मई को कारण बताओ नोटिस दिया गया था। अपने नोटिस के जवाब में उक्त सरपंच द्वारा तथ्यहीन और असंतोषप्रद उत्तर दिया गया। साथ ही साथ अपने ऊपर लगाए गए आरोप का समुचित खंडन भी नहीं किया गया। इसके बावजूद न्याय पद्धति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त सरपंच को पूनः भविष्य में इस प्रकार की कृत्य न करने की मौखिक समझाइश दी गई थी। परन्तु 9 जुलाई को उक्त सरपंच द्वारा कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय को पुनः ग्राम पंचायत बड़े लखापाल में संचालन करवाने के लिए 01 दिवसीय शांतिपूर्ण रैली और प्रदर्शन बाजार स्थल कटेकल्याण में किया गया। इस तरह एक जिम्मेदार पद में रहते हुए इस प्रकार का रैली का आयोजन किया जाना उनके पदीय कर्तव्यों निर्वहन के दुरुपयोग को दर्शाता है। इन सभी अवांछित गतिविधियों के चलते अनुविभागीय अधिकारी दंतेवाड़ा द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 (1) में विहित प्राधिकार के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है।  इस आदेश के पारित तिथि से सरपंच ग्राम पंचायत बड़े लखापाल जनपद पंचायत कटेकल्याण तहसील कटेकल्याण के समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार और समस्त कार्यों का संपादन अब उपसरपंच बड़े लखापाल द्वारा किया जाएगा।

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