प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई
-किसान निर्धारित तिथि तक करा लें फसल बीमा: कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह
रायपुर / प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन 2026 के अंतर्गत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि तक अपने फसलों का बीमा करा लें।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के फसल के बाधित रोपाई, रोपण जोखिम, स्थानीय आपदाओं (ओलावृष्टि, बादल का फटना, प्राकृतिक आकाशीय बिजली) एवं फसल की कटाई के बाद होने वाले नुकसान से फसल को होने वाली क्षति के विरूद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। योजना का लाभ लेने हेतु किसान नजदीकी बैंक, वित्तीय संस्थान, ग्राहक सेवा केन्द्र (सी.एस.सी) सेंटर में जाकर बीमा करा सकते हैं। खरीफ वर्ष 2026 में मुख्य फसल धान सिंचित के लिए प्रति हेक्टेयर 66 हजार रूपए और धान असिंचित के लिए 49 हजार 500 रूपए प्रति हेक्टेयर की क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की गई है, जिसकी प्रीमियम राशि 2 प्रतिशत कृषक अंश के रूप में धान सिंचित के लिए 1320 रूपए प्रति हेक्टेयर एवं धान असिंचित के लिए 990 रूपए प्रति हेक्टेयर है। जिले में धान सिंचित, धान असिंचित के साथ-साथ सोयाबीन, मक्का, अरहर, उड़द, रागी एवं कोदो भी अधिसूचना में शामिल है जिसका बीमा करा सकते हैं। उप संचालक कृषि विभाग रायपुर ने बताया कि विगत वर्ष 2025 में जिले अंतर्गत 1,177 किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत कुल 1 करोड़ 28 लाख रूपए का बीमा राशि दी गई है, जो किसानों के लिए लाभदायक साबित हुई है।
फसल बीमा हेतु आधार कार्ड की छायाप्रति, भूमि प्रमाण पत्र (बी-1, पी-2), बैंक पासबुक, फसल बोने के आशय का घोषणा पत्र, किसान का वैध मोबाईल नम्बर एवं बटाईदार, कास्तकार, साझेदार किसानों के लिए फसल साझा, कास्तकार का घोषण पत्र दस्तावेज अनिवार्य है। फसल बीमा पोर्टल पर बिना आधार प्रमाणीकरण के बीमा नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए कृषि अधिकारी, राजस्व अधिकारी, बैंक, एच.डी.एफ.सी क्षेत्रीय, जिला, तहसील कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।









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