सिंगल यूज प्लास्टिक, गंदगी और सड़क बाधा पर नगर निगम का चाबुक, 4200 रुपए का वसूला गया जुर्माना
भिलाई। निगम आयुक्त एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार नगर पालिक निगम भिलाई के जोन क्रमांक 01, वार्ड क्रमांक 17 स्थित आकाशगंगा प्रतिष्ठान एवं सब्जी मंडी क्षेत्र में विशेष जांच व चालानी कार्रवाई अभियान चलाया गया।
कार्रवाई के दौरान दुकानों में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग, प्रतिष्ठानों के आसपास गंदगी फैलाना तथा मंडी में अवैध रूप से दुकानों के सामने सामान रखकर सड़क बाधित करने वालों पर सख्त रुख अपनाते हुए कुल ₹4,200 का सड़क बाधा व जुर्माना शुल्क वसूला गया।जगन्नाथ नाश्ता सेंटर गंदगी व साफ-सफाई न रखने पर – 400 रुपए, राजेश चाय ठेला सिंगल यूज प्लास्टिक पाए जाने पर – 100 रुपए,
महादेव फर्नीचर, अवैध रूप से सड़क बाधित करने पर – 50 रुपए, मेवा लाल गुपचुप ठेला सिंगल यूज प्लास्टिक पाए जाने पर –200 रुपए, श्री राम फर्नीचर सड़क बाधित करने पर – 50 रुपए, मोहन भाई सब्जी सेंटर सड़क बाधित करने पर – 200 रुपए, लाल मणि यादव (ड्राइवर) सड़क बाधा उत्पन्न करने पर – 200 रुपए, रज्जू पोल्ट्री फार्म अवैध रूप से वाहन खड़े कर सड़क बाधित करने पर – 3,000 रुपए कुल वसूल की गई राशि 4,200 रुपए है।
कार्रवाई के दौरान पोल्ट्री फार्म मालिक द्वारा लिखित व मौखिक रूप से यह आश्वासन दिया गया कि दो दिनों के भीतर मंडी क्षेत्र में मुर्गियों से भरी गाड़ियां खड़ी करना बंद कर दिया जाएगा। निगम की टीम ने मंडी परिसर में सभी वाहन चालकों व व्यापारियों को सख्त समझाइश दी कि सड़क पर अवैध ढंग से वाहनों की पार्किंग न करें। भविष्य में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर गाड़ियों को जब्त कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम भिलाई सभी व्यापारियों एवं नागरिकों से अपील करता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का पूरी तरह बहिष्कार करें, दुकानों के आसपास स्वच्छता बनाए रखें और सड़क पर अतिक्रमण या अवैध पार्किंग न करें।













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